नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रोविडेंट फंड खाते से पैसे निकालने को लेकर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। इसमें ईपीएफओ सदस्य पीएफ से अधिकतम 60 प्रतिशत राशि ही निकाल सकेंगे।
ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह नया प्रस्ताव तैयार किया है कि इन नियमों में बदलाव किया जाए।
EPFO ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके मुताबिक अकाउंट धारक सिर्फ कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकेगा।
मौजूदा नियम के अनुसार नौकरी छोड़ने और दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में व्यक्ति पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो इस दो महीने की अवधि में ज़रूर ढील दी जाएगी और इसे कम करके एक महीना कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ 60 प्रतिशत रकम ही निकाली जा सकेगी।