नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोढा पैनल की सिफारिशों पर बीसीसीआई को निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि लोढा पैनल अपनी तरफ से एक ऑडिटर चुनेगा और उसे बीसीसीआई के सभी अकाउंट पर नजर रखने का काम दिया जाएगा। वह बीसीसीआई के लिए पैसों की लेन-देन की सीमा भी तय कर सकता है।
बीसीसीआई ने दिया अल्टिमेटम
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को तब तक बीसीसीआई से पैसा नहीं मिल सकता जब तक वह लोढा पैनल की सिफारिशों को मान नहीं लेता। इस केस की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। ये फैसला तीन जजों की बेंच ने दिया। इसमें टीएस ठाकुर ने बोर्ड को बिना किसी शर्त के सारी बातें मानने के लिए अल्टिमेटम दिया है।
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क्या है लोढा समिति?
क्रिकेट में सुधार के लिए भारत के सेवानिवृत प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी। उसने क्रिकेट में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की थी। जिसमें से मंत्रियों, आईएएस अधिकारियों और 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के पदाधिकारी बनने पर रोक जैसी बात को मान लिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फटकारा था
6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिफारिशें मानने के लिए अल्टिमेटम दिया गया था। कहा गया था कि अगर सिफारिशें नहीं मानी गईं तो मजबूरन कोर्ट को ऑर्डर पास करना होगा। बीसीसीआई ने 17 अक्टूबर तक का वक्त मांगा ता। इससे पहले 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट युनिट्स को बीसीसीआई से मिलने वाले पैसे पर रोक लगा दी थी।