नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा यानि नीट के विरोध में तमिलनाडु में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नीट की परीक्षा के मसले को लेकर राज्य में कोई आंदोलन नहीं हो।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधि में संलिप्त होता है जिससे राज्य का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है तो उसके खिलाफ उचित कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए।
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तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दिया निर्देश
चीफ जस्टिस जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्देश देते हुए टिप्पणी की, कि नीट परीक्षा को शीर्ष अदालत पहले ही सही ठहरा चुकी है। पीठ ने कहा, 'अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव का यह दायित्व है कि नीट परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं हो।'
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