मुख्तार अंसारी के बेटे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, घर में मिले थे विदेशी हथियार
जेल की हवा काट रहे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हथियार रखने के मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंटरनेशनल शूटिंग खिलाड़ी अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
लखनऊ: जेल की हवा काट रहे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हथियार रखने के मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंटरनेशनल शूटिंग खिलाड़ी अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब्बास के दिल्ली स्थित आवास से मिले हथियार प्रतिबंधित नहीं थे।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार काउंटर एफिडेविट दाखिल करे। हाईकोर्ट के जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने ये आदेश दिया है।
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बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली के वसंत कुंज स्थित घर पर छापा मारा था जिसमें 4,431 कारतूस समेत भारी मात्रा में करोड़ों के विदेशी हथियार बरामद किए थे।
कोर्ट ने कहा लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के हथियार के लाईसेंस को लेकर एनओसी जारी कर दी थी, तो इस मामले में यूपी पुलिस ने कैसे एफआईआर दर्ज कर ली। कोर्ट ने कहा कि ज्वाइंट कमिश्नर आफ दिल्ली पुलिस ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी किया था और केस का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है।
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यह उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए, पुलिस तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा कि अब्बास अंसारी पर यूपी पुलिस ने क्यों कार्रवाई की।
याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ सिन्हा ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली से जुड़े केस के रूप में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर यूपी में एफआईआर टिकाऊ नहीं थी। याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि जो हथियार बरामद किए गए हैं उनमें कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। वे सभी हथियार कानूनी आदेश के बाद ही जारी हुए थे।
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बता दें कि लखनऊ क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की छापेमारी में इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया की रिवाल्वर, बन्दूक और कारतूस मिले थे। इतना ही नहीं इटली और स्लोवेनिया से खरीदी गई डबल बैरल और सिंगल बैरल की बंदूक भी बरामद की गई थी।
इस मामले में तथ्यों को देखते हुए बेंच ने पाया कि अब्बास को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।