Auraiya News : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना
Auraiya News : प्रदेश के औरैया में कोर्ट ने नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Auraiya News : प्रदेश के औरैया में कोर्ट ने नाबालिक को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, पीड़ित परिवारीजनों ने कोर्ट का फैसला आने के बाद खुशी का इजाहार किया है।
यह मामला 4 साल पुराना है, यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने 20 नवंबर, 2020 को थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि 24 साल का सावन नाम का उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता के साथ लिया था और लड़की को बरामद करते हुए आरोपी सावन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
कोर्ट ने सुनाई सजा
लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला पास्को के तहत कोर्ट में चला। कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से दी गई दलीलों को सुना। यहां विशेष लोक अभियोजक मृदुला मिश्रा ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं, इस मामले में बचाव पक्ष ने सावन को निर्दोष बताया। न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सावन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी सावन को 10 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना अदा करने के लिए 1 साल की समय सीमा तय की है। बता दें कि आरोपी को इटावा जेल में रखा जाएगा। आरोपी को सजा सुनाई जाने के बाद पीड़ित परिवार खुशी जताते हुए कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए दिखे।