School Closed in UP: बंद हुए सभी स्कूल, सीएम योगी ने किया ऐलान, अब ऐसे होगी पढ़ाई

School Closed in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 10 तक के सभी विद्यालयों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 11-12वीं के बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाया जाए

Published By :  Deepak Kumar
Update:2022-01-05 20:29 IST

योगी आदित्यनाथ (फोटो- न्यूजट्रैक) 

School Closed in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 11-12वीं के बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाया जाए। कोविड 19 टीकाकरण के अगले दिन इन बच्चों को अवकाश दिया जाएगा। शेष अवधि में कक्षा 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी। इसके अलावा कक्षा दस तक के सभी विद्यालय छह जनवरी से बंद करने के आदेश कल ही जारी कर दिये गए थे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कोविड 19 की तीसरी लहर में संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए दिये हैं।

जिसके बाद लखनऊ के जिलाधिकारी (District Magistrate Abhishek Prakash) ने मुख्यमंत्री (CM Yogi Adityanath) के आदेश को स्पष्ट कर दिया है की दसवीं तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। 10वीं तक के सभी विद्यालय 6 जनवरी से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास इस दौरान चलती रहेंगी। इस दौरान बच्चों को सिर्फ टीकाकरण के लिए स्कूल बुलाया जाएगा और उसके दूसरे दिन उन्हें छुट्टी दी जाएगी।

6 जनवरी से 10वीं तक बंद रहेंगे सभी विद्यालय: जिलाधिकारी

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश (District Magistrate Abhishek Prakash) के आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि 6 जनवरी से 10वीं तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे। इसको लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी वह अब स्पष्ट हो गई है। यानी कल से अब केजी से दसवीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। दरअसल इसके पीछे का मकसद राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए वैरियंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश

- कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित किया जाए।

- इस अवधि में बच्चों उनका टीकाकरण जारी रहेगा। जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए।

- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो।

- खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए।

- मास्क-सैनीटाइज़र की अनिवार्यता रहे। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से प्रातः 6 बजे तक लागू की जाए। यह व्यवस्था 6 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए।

- प्रदेश के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील करा दिया जाए।

- जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित हों। बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश न दें।

- आस्था के अप्रतिम प्रतीक 'प्रयागराज माघ मेला' में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पूर्व की कोविड आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू की जाए।कल्पवासियों सहित सभी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए।

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