Azamgarh: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा, शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण

Azamgarh News: मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव की एक युवती ने आरोप लगाया कि शेषनाथ चौहान पुत्र अभिमन्यु निवासी सोनपार थाना मुबारकपुर ने शादी का झांसा देकर लगभग तीन साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया।

Report :  Shravan Kumar
Update:2023-12-16 20:13 IST

Azamgarh News (Pic:Social Media)

Azamgarh News: आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना अंतर्गत एक गांव में शादी का झांसा देकर तीन वर्ष तक दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला शनिवार को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 यशवंत कुमार सरोज ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव की एक युवती ने आरोप लगाया कि शेषनाथ चौहान पुत्र अभिमन्यु निवासी सोनपार थाना मुबारकपुर ने शादी का झांसा देकर लगभग तीन साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया।

10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

पीड़िता 18 सितंबर 2019 की शाम चार बजे प्रेमी शेषनाथ के घर पहुंच गई, वहां पर प्रेमी ने पीड़िता के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उसे गड्ढे में धकेल दिया। जिसे कई लोगों ने देखा।पीड़िता की तहरीर पर मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया तथा जांच करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शेषनाथ चौहान को 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

लोगों ने बताया कि इस तरह अदालत द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी तो दुष्कर्मियों में भय व्याप्त रहेगा। अदालत की इस कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है। सुलह समझौता के अधिकारी राजेंद्र सिंह खन्ना ने कहा कि अदालत की इस कार्रवाई से डर पैदा होगा। सड़क पर महिलाएं सुरक्षित रहेगी। दीवानी आजमगढ़ के अधिवक्ता विनोद यादव व त्रिलोकी राम एडवोकेट ने बताया कि इसी तरह पुलिस थाना भी कार्रवाई करेगी तो निश्चित ही अपराधियों में लगाम लगेगी। दुष्कर्म के आरोपियों का तत्काल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।

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