Bulandshahr News: 4 साल की मासूम के अधेड़ दरिंदे को 20 साल कैद, ₹25000 जुर्माने की सजा

Bulandshahr News: बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने न्यायालय को आरोप पत्र भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-10-09 20:24 IST

4 साल की मासूम के अधेड़ दरिंदे को 20 साल कैद  (photo: social media )

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में आज विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने 4 साल की मासूम बच्ची के दरिंदे ओमप्रकाश को दोषी करार दे 20 साल की कैद और ₹25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी वरुण कौशिक ने बताया कि पीड़ित बच्ची महज 4 साल की थी, जब ओमप्रकाश ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। टॉफी के बहाने घर ले जाकर मासूम से अधेड़ ने दरिंदगी की थी।

बुलंदशहर की विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के एडीजीसी वरुण कौशिक ने बताया कि 8 फरवरी 2020 को कोतवाली नगर में पीड़ित बच्ची की मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 4 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी की तभी लगभग 50 साल से अधिक उम्र का ओमप्रकाश पुत्र हर प्रसाद निवासी बुलंदशहर टॉफी के बहाने उसकी 4 साल की बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और वहां बच्ची को निर्वस्त्र कर उसके साथ रेप किया। बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे देखा, तो और आरोपी भाग निकला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर ओम प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया।

ऑपरेशन कनविक्शन में हुआ था वाद चिन्हित

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने न्यायालय को आरोप पत्र भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रकरण को जघन्य अपराधों की श्रेणी में शामिल कर ऑपरेशन कनविक्शन के तहत को वाद को चिन्हित किया गया, इसके बाद पुलिस द्वारा वाद प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए तीव्रता से कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज अभियुक्त को दोषी करार दे सजा मुकर्रर हो सकी।

4 साल की मासूम के गुनहगार को ये सजा हुई मुकर्रर

विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) बुलंदशहर के एडीजीसी वरुण कौशिक ने बताया कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त ओमप्रकाश(उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और ₹25000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। वरुण कौशिक ने बताया कि बच्ची के दरिंदे की उम्र 50 साल से अधिक है।

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