Bulandshahr: अदालत ने 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, राजेंद्र और प्रदीप मर्डर केस का एक ही दिन आया फैसला
Bulandshahr News: बुलंदशहर की दो अदालत ने हत्याकांड के दो अलग-अलग मामलों में 5 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सहित आर्थिक दंड लगाया।
Bulandshahr News: प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा जघन्य वादों की वाद प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण कर दोषियों को सजा दिलाने की कवायद का असर दिखने लगा है। अब जघन्य वादों में कोर्ट भी शीघ्रता से दोषियों को सजा मुकर्रर कर रही है। बुधवार (13 दिसंबर) को बुलंदशहर की दो अलग-अलग अदालतों ने 2 अलग-अलग हत्या-कांड के 5 दोषियों को उम्रकैद और एक लाख रुपए से अधिक के जुर्माने की सजा सुनाई है।
राजेंद्र हत्याकांड में दो को उम्रकैद
एडीजे- 2 कोर्ट बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र माहुर ने बताया कि, वर्ष-2020 में ग्राम इमलिया निवासी राजेन्द्र का अपहरण कर फिरौती की मांग की गई थी। फिरौती की मांग पूरी न होने पर राजेंद्र की हत्या कर दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर भारत पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम हीरापुर थाना कोतवाली देहात और अंकुश पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम बंगला पूठरी थाना कोतवाली देहात के विरुद्ध विभिन्न धारा में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कार्यालय में पेश किया। चार्जशीट भी दाखिल की। एडीजे-02 बुलंदशहर कोर्ट के न्यायाधीश ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षयों, गवाहो के बयानों और दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद के अभियुक्त भारत व अंकुश को आजीवन कारावास व 1,10000-1,10,000 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा मुकर्रर की।
प्रदीप हत्याकांड में अन्नी, यशपाल, सुरेंद्र को उम्रकैद
एडीजे-01 बुलंदशहर कोर्ट के एडीजीसी विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष-2014 में पुरानी रंजिश के चलते थाना औरंगाबाद क्षेत्र निवासी प्रदीप शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में 2014 में थाना औरंगाबाद में अन्नी उर्फ अवनेश पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम खनौदा, यशपाल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम ख्वाजापुर थाना औरंगाबाद, सुरेन्द्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम सुलैला थाना नरसैना के विरुद्ध मुअसं- 89/2014 धारा- 302/34/506 आईपीसी दर्ज हुआ था। न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। एडीजे-01 के जज ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत सबूतों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त अन्नी उर्फ अवनेश, यशपाल व सुरेन्द्र को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।