Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष बंटा, चार वकीलों की याचिका पर एक वकील समेत दो पर शिकायत दर्ज

Gyanvapi Case: भगवान शिव की नगरी काशी में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले को अदालत तक ले जाने वाले पांच हिंदुओं के बीच दरार पड़ गयी है।

Report :  Jugul Kishor
Update:2023-02-11 09:01 IST

Gyanvapi Case (फोटो: सोशल मीडिया ) 

Gyanvapi Case: भगवान शिव की नगरी काशी में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले को अदालत तक ले जाने वाले पांच हिंदुओं के बीच दरार पड़ गयी है। पांच में चार हिंदुओं ने एक पर कई आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने शिकायत दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन समेत 2 दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दे दिया है। 

इनकी शिकायत के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले में वादी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी व सीता साहू की याचिका पर सुनवाई करने के बाद ही शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही परिवादी के तीन मार्च को बयान दर्ज किये जाएगें। बता दें कि कोर्ट ने पिछले दिनों प्रार्थी को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

जानें क्यों दर्ज हुई शिकायत?

बता दें कि ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले को कोर्ट में पांच महिलाएं लेकर पहुंची थी। इनमें से चार वादी महिलाओं ने पांचवी वादी राखी सिंह के पैरोकार व विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। थाने में कार्रवाई न होने पर सभी ने 18 जनवरी 2023 को 156 (3) के तहत कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया था कि जितेंद्र सिंह ने मुकदमें की पॉवर ऑफ अटार्नी सौंपने के लिए धमकाया। अदालत जाने के दौरान रास्ते में गाली गलौज भी की। इसके अलावा सोशल मीडिया व विभिन्न मंचों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया।  

जानें कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने शिकायत दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि वादी महिलाओं ने घटना की पूरी जानकारी दी है। महिलाओं कोर्ट में साक्ष्य भी पेश कर सकती हैं। मामले में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे वादी महिलाएं देने में असमर्थ हैं और जिसके लिए पुलिस विवेचना की आवश्यकता है।

Tags:    

Similar News