Hapur News: सपा विधायक अतुल प्रधान सहित विभिन्न समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

Hapur News: गढ़मुक्तेश्वर तीर्थंनगरी के घोड़ा फार्म हाउस में बिना अनुमति के जनसभा करने के प्रयास और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने सपा विधायक सहित 60-70 अज्ञात समर्थकों पर खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Report :  Avnish Pal
Update:2023-09-19 21:47 IST

कार्यकर्ताओं के साथ सपा विधायक अतुल प्रधान(Pic:Newstrack)

Hapur News: यूपी के जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर तीर्थंनगरी के घोड़ा फार्म हाउस में बिना अनुमति के जनसभा करने के प्रयास और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने सपा विधायक सहित दो प्रधानों को नामजद करते हुए 60-70 अज्ञात समर्थकों पर खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही पुलिस की तरफ से सपा विधायक पर कार्रवाई किए जाने के बाद राजनीति में उबाल आ गया है।

चौकी प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

नगर चौकी प्रभारी विपिन कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। विपिन कुमार ने तहरीर में बताया कि घोड़ा फार्म हाउस में गुर्जर समाज द्वारा राजेश पायलट के प्रति अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में 14 सितंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया जाना था। जिसको लेकर सपा के जिलाध्यक्ष बबलू गुर्जर द्वारा प्रशासन से महापंचायत को लेकर अनुमति मांगी गई थी। लेकिन जनपद में डीएम द्वारा धारा 144 लागु होने के कारण जनसभा को अनुमति को नहीं दी थी। वहीं आयोजक द्वारा भी अनुमति न मिलने पर जनसभा को स्थगित कर दिया गया था। 14 सिंतबर की दोपहर को वह पुलिस के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे।

किसी अनजान फोन नंबर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि घोड़ा फार्म हाउस में समाजवादी पार्टी के मेरठ जनपद के सरधना विधान सभा के विधायक अतुल प्रधान अपने साथ छतनौरा के रहने वाले संजीव प्रधान, मुदाफरा के रहने वाले अजय गुर्जर और 60 से 70 अज्ञात समर्थकों के साथ वहाँ पहुँचे गए है। जनसभा को आयोजकों ने अनुमति न मिलने के कारण स्थगित कर दिया है। समर्थकों द्वारा नारे बाजी करने पर थाने में सूचना दी गई, जिसके बाद विधायक को सीओ आशुतोष शिवम, एसडीएम अंकित कुमार द्वारा भी समझाया गया था। लेकिन वह नहीं माने जिसके बाद उनको गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली ले जाया गया। करीब आधे घन्टे की वार्ता के बाद अतुल प्रधान वहां से चले गए थे।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के महापंचायत को लेकर सपा विधायक सहित दो गांवों के प्रधानों सहित 60-70 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ 188 ,144 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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