GST ट्रैन-1 जमा करने की अवधि बढ़ाने पर सहायक कमिश्नर को नियमानुसार निर्णय लेने की छूट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक आयुक्त जीएसटी सहारनपुर को जीएसटी ट्रेन-1 जमा करने का समय देने पर नियमानुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश बिना ट्रैन-1 जमा करने के लिए समय बढ़ाये जाने की मेरिट पर विचार किये दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक आयुक्त जीएसटी सहारनपुर को जीएसटी ट्रेन-1 जमा करने का समय देने पर नियमानुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश बिना ट्रैन-1 जमा करने के लिए समय बढ़ाये जाने की मेरिट पर विचार किये दिया है। सहायक आयुक्त को नियमानुसार निर्णय लेना है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति एस.डी.सिंह की खण्डपीठ ने मेसर्स हिंडन फिल्टर्स प्रा.लि. कंपनी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ऋषि राजकपूर विपक्षी आयुक्त के अधिवक्ता बी.के.रघुवंशी तथा भारत सरकार के अधिवक्ता कृष्णजी शुक्ल ने पक्ष रखा।
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याचिका में मांग की गयी थी कि जीएसटी काउंसिल को निर्देश दिया जाए कि वह आयुक्त जीएसटी को याची का ट्रैन-1 फार्म स्वीकार करने की अनुमति दे और 31 मार्च 19 को समाप्त हुई फार्म जमा करने की अवधि बढ़ायी जाए। याची का कहना था कि तकनीकी खामी के चलते वह समय के भीतर जीएसटी ट्रैन-1 फार्म जमा नहीं कर सका। उसने 28 मार्च 19 को आयुक्त जीएसटी सहारनपुर को ट्रैन-1 जमा करने की अवधि बढ़ाने की अर्जी दी है।
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कोर्ट ने समय बढ़ाया जाय या नहीं, इस मुद्दे पर विचार किये बगै सहायक आयुक्त को नियमानुसार निर्णय लेने का विचार करने को कहा है। नियमानुसार 31 मार्च तक ट्रैन-1 जमा करना था और 30अप्रैल 19 तक ट्रैन-2 जमा करना है। 31 मार्च तक ट्रैन-1 जमा न कर पाने वालों ने कोर्ट की शरण ली थी।