जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस छापे के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने कही ये खास बात

मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर में पुलिस छापे के खिलाफ याचिका पर अपर महाधिवक्ता से जानकारी मांगी गई है। याचिका की सुनवाई 6 अगस्त (मंगलवार) को होगी।

Update: 2019-08-01 13:46 GMT

प्रयागराज: मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर में पुलिस छापे के खिलाफ याचिका पर अपर महाधिवक्ता से जानकारी मांगी गई है। याचिका की सुनवाई 6 अगस्त (मंगलवार) को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता सफदर काजमी व कमरुल हसन सिद्दीकी एवं राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजित सिंह व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ए के गोयल ने पक्ष रखा।

याची अधिवक्ता का कहना है कि बिना सर्च वारंट विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस ने घुस कर कुलाधिपति कार्यालय में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन किया गया।

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सरकार की तरफ से कहा गया कि पुस्तक चोरी की एफआईआर दर्ज है। मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस नियमानुसार कार्य कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून के विपरीत कार्रवाई न हो।

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