औषधियों पर डीएम के सख्त निर्देश, कहा इसके माध्यम से करायी जाये उपलब्ध

शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 राजेश कटियार को कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उपचार हेतु आइवेरमेक्टिन औषधिक का प्रयोग हेतु प्रचार प्रसार कराया जाये।

Update: 2020-08-25 12:52 GMT
औषधियों पर डीएम के सख्त निर्देश, कहा इसके माध्यम से करायी जाये उपलब्ध

कानपुर देहात: शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 राजेश कटियार को कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं उपचार हेतु आइवेरमेक्टिन औषधिक का प्रयोग हेतु प्रचार प्रसार कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रौफिलैक्सिस कोरोना पुष्टि रोगी के सम्पर्क में आने वाले व्यक्त्यिों में रोग के सम्भावित संक्रमण से बचाव हेतु 200 µहधह शरीर के बजन की दर से पहले व सातवें दिन, रात्रि भोजन के 2 घंटे उपरान्त व्यस्क व्यक्ति में औसतन 12 एमजी औषधि प्रदान की जानी चाहिए।

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आइवेरमेक्टिन का ऐसे किया जाए प्रयोग

कोविड-19 के उपचार एवं नियंत्रण में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण से बचाव हेतु 200 µहधह शरीर के बजन की दर से पहले, सातवें व 30वें दिन तथा आवृत्ति क्रम में प्रति माह में एक बार आइवेरमेक्टिन का प्रयोग की जानी चाहिए। उपचार हेतु कोविड-19 पुष्ट रोगियों में आइवेरमेक्टिन को 200 µहधह शरीर के बजन पर प्रथम 3 दिन तक रात्रि में एक बार भोजन के 2 घंटे उपरान्त व्यस्क में 12 एमजी औषधि प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही डाक्सीसाइक्लीन 200यूजी औषधि दिन में 2 बार 5 दिन तक देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइवेरमेक्टिन दवा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नही दी जानी है।

डॉक्सीसाइक्लिन दवा इन लोगों को नहीं देनी चाहिए

डॉक्सीसाइक्लिन दवा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं दी जानी है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि उक्त औषधियां जनपद के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में चिकित्सकीय परामर्श के क्रम में उपलब्ध करायी जायेगी। उल्लेखनीय है कि जपद में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति सक्षम स्तर से परामर्श के आधार पर होम आइसोलेशन है उन मरीजों तथा उनके निकटतम तीमारदार, कोविड-19 के उपचार एवं नियंत्रण में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों, पुष्ट रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों को उक्त दवा का सेवन किया जाना है।

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उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे व्यक्तियों को दवा उपलब्ध कराने/उनका सेवन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उक्त के अतिरिक्त होम आइसोलेशन में जो भी मरीज है यदि उनको यह औषधि उपलब्ध नहीं हो पायी है तो वह व्यक्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर देहात के मो0नं0 9454455311 अथवा इन्टीग्रेटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के दूरभाष नम्बर 05111-271070, 05111-271366 पर अवगत कराते हुए औषधि प्राप्त कर सकते है। उन्होंने सीएमओ को निर्देशित किया कि औषधि के सेवन की विधि का व्यापक प्रचार प्रसार भी कराये।

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