Kanpur Dehat News: बिकरू कांड सात आरोपी दोषमुक्त, 23 को 10-10 साल की सजा व 50 हजार का जुर्माना

Bikru Case: दोषमुक्त किए गए लोगों में- गुड्डन, प्रशांत, सुशील कुमार,बालगोविंद, राजेंद्र मिश्र, रमेशचंद्र व संजय का नाम शामिल है।

Update:2023-09-05 16:27 IST
Court acquitted seven accused in Bikru case (Photo-Social Media)

Bikru Case: कानपुर देहात चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दबिश देने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने 30 आरोपियों में से 23 आरोपितों को दोषसिद्ध किया है। सभी आरोपियों को 10-10 साल की सजा के साथ में 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि सात आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने पर उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाते वक्त किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए परिसर में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थी।

30 आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट में की गई थी कार्रवाई

बता दें कि चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई, 2020 को दबिश देने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। इसी दौरान विकास दुबे गैंग ने टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने पूरे मामले में 30 आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया।

इन्हें मिली सजा

कोर्ट नें जिन 23 आरोपितों पर दोषसिद्ध किया है, उसमें- हीरू दुबे, श्यामू बाजपेई, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, बबलू मुसलमान, रामू बाजपेयी, शशिकांत पांडेय, शिवम दुबे, गोविंद सैनी, उमाकांत, शिवम दुबे उर्फ दलाल, शिव तिवारी, जिलेदार, राम सिंह यादव, जय बाजपेई, धीरेंद्र कुमार, मनीष, सुरेश, गोपाल, वीर सिंह, राहुल पाल, अखिलेश उर्फ श्यामजी, छोटू शुक्ला का नाम शामिल है।

ये हुए दोषमुक्त

दोषमुक्त किए गए लोगों में- गुड्डन, प्रशांत, सुशील कुमार,बालगोविंद, राजेंद्र मिश्र, रमेशचंद्र व संजय का नाम शामिल है।

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