21 मई से लॉकडाउन में मिलेगी बंपर छूट, यहां देखें क्या- क्या खुलेगा?

राजधानी लखनऊ के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आज दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा।

Update: 2020-05-19 12:50 GMT

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आज दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा ।

राजधानी के लिए लॉक डाउन 4 के दिशा - निर्देश जारी करते हुए कई बिन्दुओं को जारी किया। इनमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा।

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यहां देखें क्या-क्या खुलेगा

जिलाधिकारी कार्यालय से जारी किए गए इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राजधानी लखनऊ में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन बंद रहेंगा। प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे।

सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे। बाजारों को खोलने के लिए लेफ्ट और राइट फार्मूला हुआ तैयार है। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर एक दिन बाजार लेफ्ट साइड की खुलेगी तो दूसरे दिन राइट साइड की सभी दुकान खोलेंगे।

बफर और कंटोनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी मान्य होगी। दुकानें सुबह 7 से शाम 730 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मिठाई की दुकान खुलेगी, सिर्फ मिठाई खरीद सकते हैं, बैठ कर खा नहीं सकते।

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जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि क स्ट्रीट वेंडर की दुकानों के मामले में नगर आयुक्त लेंगे फैसला। समस्त सिनेमा हाल शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। खेलकूद, खेल परिसर और स्टेडियम अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बार रमजान के दौरान लॉकडाउन संबंधित किसी गाइडलाइन में छूट नहीं दी जाएगी। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रमजान में भी मुस्लिम समुदाय को धर्मगुरुओं ने घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की है।

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