बड़ी खबर: बलिया हत्याकांड में होगा मुकदमा दर्ज, मिले सख्त आदेश
रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम की आशा प्रताप सिंह ने अपर सिविल जज, जूनियर डिवीजन, चतुर्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया , जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि गत 15 अक्टूबर को दुर्जनपुर ग्राम के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान के आवंटन के लिये खुली बैठक हो रही थी।
बलिया: बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने जिले के दुर्जनपुर ग्राम में पिछले दिनों सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान के आवंटन के दौरान हुए हिंसक झड़प के मामले में दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र पर आज मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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उप जिलाधिकारी द्वारा बैठक निरस्त कर देने के बाद उनके पक्ष के सभी लोग अपने घर जा रहे थे
रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम की आशा प्रताप सिंह ने अपर सिविल जज, जूनियर डिवीजन, चतुर्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया , जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि गत 15 अक्टूबर को दुर्जनपुर ग्राम के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान के आवंटन के लिये खुली बैठक हो रही थी। उप जिलाधिकारी द्वारा बैठक निरस्त कर देने के बाद उनके पक्ष के सभी लोग अपने घर जा रहे थे कि पुरानी रंजिश को लेकर गोलबंद होकर लाठी डंडे, हाकी , लोहे की राड व नाजायज असलहा से लैस होकर जान लेने की नीयत से हमला कर दिया गया, जिसमें धीरेंद्र प्रताप सिंह सहित आठ लोग घायल हो गए ।
कुल 21 को नामजद व 25 से 30 अज्ञात को आरोपित किया गया है
इस मामले में कुल 21 को नामजद व 25 से 30 अज्ञात को आरोपित किया गया है। आरोपियों में जय प्रकाश पाल का भी नाम है , जिनकी गत 15 अक्टूबर को हत्या की जा चुकी है । अपर सिविल जज अविनाश कुमार मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 ( 3 ) के अंतर्गत दिये गए इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेवती थानाध्यक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया है ।
पुलिस विभाग द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है
उल्लेखनीय है कि रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर हत्या काण्ड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने आज हत्या में प्रयुक्त रिवाल्वर बरामद कर लिया है। पुलिस विभाग द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर हत्या काण्ड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह से पूछताछ किया गया तो धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि दिनांक 15 अक्टूबर को सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान के चयन के दौरान उसने लाइसेन्सी रिवाल्वर से जय प्रकाश पाल उर्फ गामा पाल की गोली मार कर हत्या कर दी थी ।
इसके बाद उसी दिन उसने भागते समय रिवाल्वर को घर के बगल में भूसा रखने वाले टीन सेड के दक्षिण अशोक व नीम के पेड़ के जड़ के पास मिट्टी में खोद कर गाड़ दिया था। विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप द्वारा चल कर आज पूर्वान्ह पेड़ के पास मिट्टी से निकाल कर रिवाल्वर 32 बोर को दिया गया , जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही की ।
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रिवाल्वर की बरामदगी के बाद पुलिस ने मुकदमा में धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की है
विज्ञप्ति के अनुसार घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर की बरामदगी के बाद पुलिस ने मुकदमा में धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की है । उल्लेखनीय है कि ग्राम दुर्जनपुर में हुई जय प्रकाश पाल उर्फ गामा पाल की हत्या से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश कुशवाहा के आदेश द्वारा गत 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया था । रिमांड में पूछताछ के दौरान धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि जय प्रकाश पाल व दूसरे पक्ष के लोग उसके परिवार के बुजुर्गों व महिलाओं की पिटाई कर रहे थे । उसने इसके बाद आत्मरक्षा में गोली मारी ।
अनूप कुमार हेमकर
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