Bulandshahr News: किशोरी को नशीला कोल्डड्रिंक पिलाकर किया था दुष्कर्म, दोषी वकील को मिली 10 साल की सजा

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी वकील को सुनाई दास साल की सजा

Report :  Sandeep Tayal
Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update: 2021-09-27 16:25 GMT

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल (फोटो साभार-सोशल मीडिया)

Bulandshahr News: एडीजे पोक्सो 3 के न्यायधीश ने किशोरी से रेप (kishori se rep) के आरोपी वकील (vakil) को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है। खुर्जा कोतवाली (Khurja Kotwali) नगर क्षेत्र में वर्ष 2015 में एक किशोरी को नशीला कोल्डड्रिंक पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने वकील (vakil) पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी ग्राम मुण्डाखेडा थाना खुर्जानगर के विरुद्ध कोतवाली पर मुअसं-334/2015 धारा 376,506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया था।

मेडिकल परीक्षण व पीड़िता के बयानों के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया पुलिस ने इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त वकील (vakil) को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सेल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी करके अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। इसी के परिणाम स्वरुप एडीजे पोक्सो-03 के न्यायधीश ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों व दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आज अभियुक्त वकील पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी ग्राम मुण्डाखेड़ा थाना खुर्जानगर को किशोरी के रेप का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व बीस हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।

6 साल लड़ी कानूनी लड़ाई

न्यायालय ने आज जब सजा मुकर्रर की तो पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय के फैसले पर संतोष जताया। हालांकि बताया कि बेटी के दरिंदे को सजा दिलाने के लिए 6 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ा।

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