Sonbhadra News: भोला हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, 14 साल पहले कुल्हाड़ी से वारकर किया था कत्ल
Sonbhadra News: पन्नूगंज थाना क्षेत्र के ऊंची खुर्द गांव में 14 वर्ष पूर्व हुए भोला हत्याकांड के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
Sonbhadra News: पन्नूगंज थाना क्षेत्र के ऊंची खुर्द गांव में 14 वर्ष पूर्व हुए भोला हत्याकांड के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। अदालत के सामने पेश किए गए तथ्यों, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध पाया गया और इसके आधार पर अदालत की तरफ से चारों दोषियों परमेश्वर, राजू, राजन और विंदेश्वरी को उम्रकैद तथा 12-12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया गया।
नहर से घर की तरफ जाते वक़्त हुई थी नृशंस हत्या
अभियोजन कथानक के मुताबिक पन्नूगंज थानांतर्गत ऊंची खुर्द गांव निवासी श्रीराम पुत्र भोला ने 12 सितंबर 2008 को पन्नूगंज थाने में आकर एक तहरीर दी। इसके जरिए पुलिस को अवगत कराया कि 11 सितंबर 2008 को उसके पिता चतरा बाजार से भैंस के लिए जौ का दरुआ पिसाकर घर के लिए लौट रहे थे। रास्ते में पड़ने वाली नहर के पास उनकी उनके बहनोई से मुलाकात हो गई। दोनों लोग बात कर आगे बढ़ने लगे। रात 8 बजे के करीब जैसे ही वह लोग नहर से घर की तरफ मुड़े, वहां पहले से कुल्हाड़ी लेकर घात लगाए बैठे परमेश्वर पुत्र भोला, राजू पुत्र रामसखी, राजन पुत्र केदार और विंदेश्वरी पुत्र बैजू मिले और उन्होंने ललकारते हुए हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी के वार के चलते भोला मौके पर ही गिर पड़े। यह देख साथ के अन्य लोग वहां से भाग निकले।
गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद फैसला
अभियोजना कथानक के मुताबिक इसके बाद दोषियों ने भोला की हत्या कर और शव को धंधरौल बांध की तरफ ले जाकर फ़ेंक दिया। रात होने की वजह से मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी जा सकी। सुबह होने पर पुलिस को घटना की जानकारी और तहरीर दी गई। पुलिस ने मामले में हत्या का मामला दर्ज करते हुए शव को पीएम के लिए भेज दिया। वहीं चारों दोषियों के खिलाफ संबंधित धारा में चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए चारों दोषियों परमेश्वर, राजू, राजन व विंदेश्वरी को उम्रकैद के साथ ही 12- 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद पाठक की ओर से की गई।
Sonbhadra News: बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल यौन उत्पीड़न और बाल श्रम रोकथाम के लिए दिया गया प्रशिक्षण
Sonbhadra News: जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के निर्देशन और जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा के आदेश के क्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई के नोडल की तरफ से दुद्धी ब्लाक के सभागार मे एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई से ओआरडब्ल्यू शेषमणि दुबे ने किया और उन्होंने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।
बालश्रम पर रोकथाम को लेकर जानकारियां दीं
कार्यक्रम में मौजूद हितधारकों को बच्चों में सामाजिक और व्यवहारिक बदलाव को समझने, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल यौन उत्पीड़न और बाल श्रम रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी दुद्धी राम कुमार बालश्रम पर रोकथाम एवं प्रभावी अंकुश को लेकर जानकारियां दी। बताया यदि कोई बालक या बालिका जिसके अभिभावक माता-पिता में से कोई एक या दोनों नहीं है उसे शिक्षा के लिए 1000 प्रतिमाह सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
बाल संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक ने बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम, सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजन चौधरी ने बाल श्रम-बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, थाना एएचटीयू से अमन द्विवेदी ने मानव तस्करी पर प्रभावी रोकथाम, विशेष किशोर पुलिस इकाई से मंजीत पटेल ने पॉस्को एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य धर्मेंद्र कुमार पांडेय, थाना दुद्धी से महिला आरक्षी आरती वर्मा, ग्राम स्वराज समिति दुद्धी के सचिव महेशानंद, परियोजना कार्यालय से मुख्य सेविका चंद्रावती देवी, सुधा, अंजुला रानी सहित अन्य मौजूद रहे।