Sonbhadra News: स्ट्रीट लाइटों में बड़े घपले का अंदेशा, निदेशालय ने गठित की उच्चस्तरीय टीम, डीएम का बड़ा एक्शन

Sonbhadra News: घपले के आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए जहां निदेशक पंचायती राज की तरफ से जांच के लिए दो सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम का गठन किया गया है।

Update:2023-08-25 21:36 IST
(Pic: Social Media)

Sonbhadra News: जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कथित तौर पर बगैर टेंडर के ही स्थापित किए गए सोलर वाटर पंप और लगाई सोलर स्ट्रीट लाइटों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत डीएम के साथ ही पंचायत निदेशालय से की गई है। लगाए जा रहे घपले के आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए जहां निदेशक पंचायती राज की तरफ से जांच के लिए दो सदस्यीय उच्चस्तरीय टीम का गठन किया गया है। वहीं, प्रकरण का संज्ञान लेते हुए डीएम की तरफ से भी तीन वर्षों में स्थापित किए गए सोलर वाटर पंप और सोलर स्ट्रीट लाइटों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

बगैर टेंडर कराए ही स्थापना का कार्य कराया गया

बताते हैं कि मामले को लेकर एक शिकायत जिलाधिकारी और निदेशक पंचायती राज को भेजी गई थी। आरोप लगाया गया था कि जिले के सभी विकास खंडों में वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2023-24 के बीच सोलर वाटर पंपों की स्थापना का कार्य किया गया है। जिसमें संबंधितों द्वारा बगैर टेंडर कराए ही, मानकों के विपरीत सामग्री की खरीदारी और स्थापना का कार्य कराया गया है। इसमें बड़े स्तर पर घपलेबाजी का संदेह जताते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई गई थी। कुछ इसी तरह के आरोप इस अवधि में स्थापित होने वाले सोलर स्ट्रीट लाइटों को भी लेकर लगाए गए हैं।

डीएम ने डीसी मनेरगा और एडीपीआरओ को सौंपी जांच

प्रकरण में जो शिकायत डीएम के यहां पहुंची थी, उसको लेकर डीएम की तरफ से डीसी मनरेगा और एडीपीआरओ टेक्निकल को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। डीपीआरओ विशाल सिंह ने बताया कि सोलर उपकरण के मामले में जो भी शिकायत मिली थी, उस पर डीएम की तरफ से जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है।

डीडी वाराणसी और एडीपीआरओ चंदौली भी करेंगे जांच

उधर, निदेशक पंचायती राज की तरफ से डीडी पंचायती राज वाराणसी और एडीपीआरओ चंदौली की मौजूदगी वाली टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। एडीपीआरओ चंदौली ने फोन पर बताया कि आज ही जांच के निर्देश से संबंधित पत्र मिला है। कहा कि जैसे ही डीडी की तरफ से जांच की तिथि तय की जाती है, वैसे ही जांच शुरू कर दी जाएगी। बताया कि शिकायतकर्ता को भी अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

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