महाभियोग जांच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोषी, लगा है ये बड़ा आरोप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाभियोग जांच रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की जांच चल रही है जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली अमेरिकी सदन की ज्युडिशियरी कमेटी ने जारी कर दी है।
नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाभियोग जांच रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की जांच चल रही है जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली अमेरिकी सदन की ज्युडिशियरी कमेटी ने जारी कर दी है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी करार दिया गया है।
ज्युडिशियरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत और सियासी मकसदों को पूरा करने के लिए 'राष्ट्रहित' से समझौता किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 2020 राष्ट्रपति चुनाव में अपने पक्ष में विदेशी मदद मांगी। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।
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हाउस ज्युडिशियरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पूर्व उप-राष्ट्रपति जो बिडेन और उनेके बेटे से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ अपने यहां जांच शुरू करने का ऐलान करने के प्रस्ताव दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने के अभियान में इस मदद के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को सैन्य मदद देने का वादा किया गया था। ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत होने की भी पुष्टि की गई है।
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यह रिपोर्ट तीन सौ पन्नों की है जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी इतिहास में ट्रंप को छोड़कर किसी भी राष्ट्रपति ने एक्जीक्यूटिव अधिकारियों को संसद के सामने गवाही नहीं देने का सीधा आदेश नहीं दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने संसदीय गवाहों को सार्वजनिक रूप से धमकी दी, जो संघीय अपराध है।
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यह है पूरा मामला
रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन समेत अपने घरेलू प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी रूप से मदद मांगी। सदन की न्यायिक समिति इस पर सुनवाई शुरू करेगी कि क्या जांच में शामिल किए गए सबूत 'राजद्रोह, घूस या अन्य उच्च अपराधों और खराब आचरण' के आधार पर संवैधानिक रूप से महाभियोग चलाने के मानकों को पूरा करते हैं।