World News : सरकारी सुविधा लेने वालों को नहीं मिलेगी अमेरिकी नागरिकता

Update:2019-08-17 12:21 IST

वाशिंगटन: अमेरिका में नागरिकता लेना और भी मुश्किल होने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नए नियमों की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वैसे वैध अप्रवासियों को रोकना है जो स्थायी निवास या नागरिकता प्राप्त करके सरकारी सहायता चाहते हैं। ये नए नियम अमेरिका को 'मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम' की ओर ले जाने के लिए ट्रंप प्रशासन के प्रयास का एक हिस्सा हैं।

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अब ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास की अनुमति) या नागरिकता का आवेदन करने के दौरान आवेदकों को यह साबित करना होगा कि वे राज्य के ऊपर किसी तरह का बोझ या 'पब्लिक चार्ज' नहीं हैं। नए नियम में 'पब्लिक चार्ज' की व्याख्या 36 महीने की अवधि के दौरान सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संभावना वाले किसी व्यक्ति के रूप में की गई है। नए नियम के अनुसार, वैसे आप्रवासी जिन्होंने एक तय अवधि तक सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा मेडिकएड, घर की सहायता, खाने की सहायता या कोई अन्य सार्वजनिक सुविधा का लाभ उठाया, वे अयोग्य हो जाएंगे। इसके अलावा कानूनी रूप से अमेरिका में आने के इच्छुक वैसे आप्रवासियों को भी देश में आने से रोक दिया जाएगा, जिनके बारे में यह माना जाएगा कि उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है। हालांकि ये नियम सरकारी सुविधा लेने वाले बच्चों और मेडिकएड की सुविधा लेने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं लागू होगा। आपातकालीन चिकित्सा सहायता, बेघर आश्रयों या आपदा राहत सहित कार्यक्रमों को भी नए नियम से बाहर रखा गया है।

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इस बदलाव का असर उन 2 करोड़ से ज्यादा निवासियों पर पड़ेगा जो कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन वे अभी तक यहां के नागरिक नहीं बने हैं। साथ ही इसका असर 1 करोड़ से ज्यादा अवैध आप्रवासियों पर भी पड़ेगा जो लंबे समय से यहां हैं।

एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा है कि नया नियम काफी संख्या में वैसे गैर-नागरिकों और उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, जो सरकारी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि, एक सर्वेक्षण के अनुसार आप्रवासियों का एक छोटा हिस्सा ही अमेरिका में सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है और अमेरिकी नागरिकों की तुलना में उन सेवाओं तक आप्रवासियों की पहुंच काफी कम है। इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से पहले ही आप्रवासियों के लिए कई सुविधाओं को प्राप्त करने पर रोक लगी हुई है।

लंबे समय से अपेक्षित यह नियम १५ अक्टूबर से लागू होगा। अब उन आप्रावसयिों की अस्थाई या स्थाई वीजा की अर्जी इस आधार पर रद की जा सकेगी कि वे आर्थिक पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं।

 

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