Sonbhadra: 17 साल पूर्व किया था हत्या का प्रयास, फसल नुकसानी के विरोध पर बोला था हमला, अब 10 वर्ष की कैद

Sonbhadra News: 17 वर्ष पूर्व खेत में गाय जाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति के हत्या का प्रयास किए जाने के मामले में चार दोषियों को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।

Published By :  Vidushi Mishra
Update: 2022-05-05 14:19 GMT

क्राइम की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- न्यूजट्रैक)    

Sonbhadra: 17 वर्ष पूर्व खेत में गाय जाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति के हत्या का प्रयास किए जाने के मामले में चार दोषियों को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। मामला राबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बगथरी खुर्द गांव से जुड़ा हुआ है। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए चारों दोषियों जय सिंह, शिव प्रसाद, महेंद्र और सुनील कुमार सिंह को 10-10 वर्ष की कैद और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय पारित किया गया। 17 साल बाद आए इस फैसले को लेकर संबंधित इलाके के लोगों में खासी चर्चा भी बनी रही।

यह है पूरा मामला -

अभियोजन पक्ष के मुताबिक अशोक कुमार सिंह पुत्र देव नरायन सिंह ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में एक अप्रैल 2005 को एक तहरीर दी। उसमें आरोप लगाया कि तीन बजे दिन में उसके भाई राजकुमार के खेत में गांव के ही जय सिंह की गाय घुस गई और उसने फसल को भी नुकसान पहुंचाया। जब राजकुमार की पत्नी ने इस पर एतराज जताया तो जय सिंह ने राजकुमार के कच्चे घर पर हुए खपड़ैल के छाजन को तोड़-फोड़ दिया।

घटना के दिन शाम सात बजे भाई राजकुमार घर पहुंचा तो जय सिंह पुत्र शिव प्रसाद, सुनील कुमार सिंह पुत्र रूप नरायन सिंह , दुरावल कला निवासी शिव प्रसाद पुत्र रामेश्वर सिंह, महेंद्र पुत्र शिव प्रसाद गड़ासा, भाला लेकर दरवाजे पर चढ़ गए और राजकुमार पर हमला बोल कर घायल कर दिया।

शोरगुल की आवाज सुनकर अशोक मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। दी गई तहरीर में बताया गया कि राजकुमार को गंभीर चोटें आई है। इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने की बात कहते हुए विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।

मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। उसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों जय सिंह, शिव प्रसाद, महेंद्र व सुनील कुमार सिंह को 10-10 वर्ष की कैद और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने मामले की पैरवी की। 

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