शहर में लगा कर्फ्यू: आतंकी हमले को लेकर जारी हुआ हाई-अलर्ट, प्रशासन चौकन्ना
अनुच्छेद-370 की पहली वर्षगांठ यानी 5 अगस्त बुधवार को है। मिली जानकारी के अनुसार, आतंकियों और अलगाववादियों के हिंसा भड़काने की साजिशों को देखते हुए श्रीनगर में कर्फ्यू घोषित कर दिया है।
श्रीनगर। अनुच्छेद-370 की पहली वर्षगांठ यानी 5 अगस्त बुधवार को है। मिली जानकारी के अनुसार, आतंकियों और अलगाववादियों के हिंसा भड़काने की साजिशों को देखते हुए श्रीनगर में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। साजिशों को देखते हुए प्रदेश प्रशासन ने सोमवार देर रात गए कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में पाबंदियां लगाते हुए जिला श्रीनगर में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। कश्मीर में ये कर्फ्यू 5 अगस्त की रात तक जारी रहेगा।
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5 अगस्त को काला दिवस
इसके साथ ही कश्मीर में कई संगठनों ने 5 अगस्त को काला दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया था।
साथ अनुच्छेद-370 और 35ए समाप्त हो गए और जम्मू-कश्मीर राज्य का दो केंद्र शासित राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठन हुआ।
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इन सब की है अनुमति
इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक पाबंदियों और श्रीनगर में लगाए गए कर्फ्यू के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से रूक गया है। सिर्फ महामारी के संक्रमण से निपटने की कोशिशों में जुटे लोगाें और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मियों को ही उनके पास व पहचानपत्र के आधार पर आवाजाही की इजाजत है।
इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों पर भी काेई रोक नहीं है। अलबत्ता उन्हें संबधित नियमों का पालन करना होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकाें में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।
ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने भी बीते दिनों अलर्ट जारी कर सतर्क किया था कि आतंकी और अलगाववादी संगठन 5 अगस्त पर कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं।
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कर्फ्यू लगाने का आदेश
इस पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने शाम को श्रीनगर व साथ सटे इलाकों में तत्काल प्रभाव से पांच अगस्त शाम तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है।
साथ ही एसएसपी श्रीनगर से मिली सूचनाओं में बताया गया है कि आतंकी व अलगाववादी तत्व 5 अगस्त को कश्मीर में काला दिवस मनाने जा रहे हैं। वह किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के साथ हिंसा भड़का कानून व्यवस्था का संकट पैदा कर सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि श्रीनगर में पहले से कोविड-19 के मद्देनजर लोगों की आवाजाही और एक जगह पर उनके जमा होने पर रोक है। इसके अलावा पुलिस की रिपोर्ट हिंसा और आम जनहानि से बचने के उपायों को लागू करने के लिए कहती है। इसलिए जिले में कर्फ्यू लागू करना जरूरी हो जाता है।
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