राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी पुनर्विचार याचिकाएं, अब नहीं खुलेगा केस
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महीने पहले राम जन्मभूमि मामले पर दिए फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आ गया है। इस मामले में सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
अयोध्या: सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महीने पहले राम जन्मभूमि मामले पर दिए फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आ गया है। इस मामले में सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने की सुनवाई
अयोध्या मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आ गया है। इस मामले में सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गई है। बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 18 अर्जियों पर सुनवाई की और सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी।
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इन याचिकाओं की मेरिट पर भी विचार किया गया था। इससे पहले निर्मोही अखाड़े ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया। निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में कहा है कि फैसले के एक महीने बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी भूमिका तय नहीं हुई है। कोर्ट इस मामलें में स्पष्ट आदेश दे। लेकिन अब उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।
ये है संवैधानिक बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना नया चेहरा
चीफ जस्टिस एसए बोबडे के साथ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना सुनवाई। इस पीठ में अब जस्टिस संजीव खन्ना नया चेहरा थे। पहले बेंच की अगुवाई करने वाले तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं। संजीव खन्ना ने उनकी जगह ली है। शीर्ष अदालत ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था।
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9 याचिकाएं याचिकाकर्ता की ओर से 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से की गयी थी दायर
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के सामने 9 नवंबर को दिए अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गईं। इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और शेष 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से थी।
चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी प्रतिनिधियों के जरिए लड़ा जाने वाला मुकदमा है, लिहाजा सिविल यानी दीवानी मामलों की संहिता सीपीसी के तहत पक्षकारों के अलावा भी कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। फैजाबाद कोर्ट के 1962 के आदेश के मुताबिक सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत कोई भी नागरिक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है।
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5 याचिकाओं को मिला AIMPLB का समर्थन
तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम लला को दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ का भूखंड आवंटित करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 18 में से 5 याचिकाएं ऐसी हैं जिन्हें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) का समर्थन प्राप्त है। इन याचिकाओं को वरिष्ठ वकील राजीव धवन और जफरयाब जिलानी के निरीक्षण में मुफ्ती हसबुल्ला, मौलाना महफूजुर रहमान, मिस्बाहुद्दीन, मोहम्मद उमर और हाजी महबूब की ओर से दायर किया गया है।