ट्रिपल तलाक: जनाब वो करिए जो कुरान-ए-पाक कहती है, इन मुस्लिम देशों में है बैन...
इस्लामिक स्कालर मुशर्रफ अहमद ने तलाक और इस्लाम विषय पर बड़ी रिसर्च की है। उनके मुताबिक जब किसी पति-पत्नी का झगड़ा बढ़ता दिखाई दे, तो अल्लाह ने कुरान में उनके करीबी रिश्तेदारों और उनका भला चाहने वालों को यह हिदायतें दी है, कि वो आगे बढ़ें और मामले को सुधारने की कोशिश करें।
आपको जानकार हैरानी होगी कि अधिकतर मुस्लिम देशों यहाँ तक की पकिस्तान ने भी ट्रिपल तलाक को लेकर कड़े कानून बनाए हैं। लेकिन हमारे यहाँ...अब क्या कहें आप के सामने ही है सब। ऐसे में हम आप को बता रहे हैं कि पवित्र कुरान में क्या लिखा है और हो क्या रहा है।
ट्रिपल तलाक और इस्लाम
इस्लामिक स्कालर मुशर्रफ अहमद ने तलाक और इस्लाम विषय पर बड़ी रिसर्च की है। उनके मुताबिक जब किसी पति-पत्नी का झगड़ा बढ़ता दिखाई दे, तो अल्लाह ने कुरान में उनके करीबी रिश्तेदारों और उनका भला चाहने वालों को यह हिदायतें दी है, कि वो आगे बढ़ें और मामले को सुधारने की कोशिश करें। इसका तरीका कुरान ने बताया है कि “एक फैसला करने वाला शौहर के खानदान में से मुकर्रर (नियुक्त) करें और एक फैसला करने वाला बीवी के खानदान में से चुने और वो दोनों पक्ष मिल कर उनमे सुलह कराने की कोशिश करें। इससे उम्मीद है कि जिस झगड़े को पति पत्नी नहीं सुलझा सके वो खानदान के बुज़ुर्ग और दूसरे हमदर्द लोगों के बीच में आने से सुलझ जाए।
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कुरान ने इसे कुछ यूं बयान किया है – “और अगर तुम्हें शौहर बीवी में फूट पड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम (जज) मर्द के लोगों में से और एक औरत के लोगों में से मुक़र्रर कर दो, अगर शौहर बीवी दोनों सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच सुलह करा देगा, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सब की खबर रखने वाला है” (सूरेह निसा-35).
अहमद कहते हैं कि कुरान पाक में कहा गया है कि इसके बावजूद भी अगर शौहर और बीवी दोनों या दोनों में से किसी एक ने तलाक का फैसला कर ही लिया है, तो शौहर बीवी के खास दिनों (मासिक) के आने का इंतजार करे, और खास दिनों के गुज़र जाने के बाद जब बीवी पाक़ हो जाए तो बिना हम बिस्तर हुए कम से कम दो जुम्मेदार लोगों को गवाह बना कर उनके सामने बीवी को एक तलाक दे, यानी शौहर हर बीवी से सिर्फ इतना कहे कि ”मैं तुम्हे तलाक देता हूं”।
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तलाक हर हाल में एक ही दी जाएगी दो या तीन या सौ नहीं, जो लोग जिहालत की हदें पार करते हुए दो तीन या हज़ार तलाक बोल देते हैं, यह इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ अमल है और बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल (सल्लाहू अलैहि वसल्लम) के फरमान के मुताबिक जो ऐसा बोलता है, वो इस्लामी शरियत और कुरान का मज़ाक उड़ा रहा होता है।
इस एक तलाक के बाद बीवी 3 महीने यानी 3 तीन हैज़ (जिन्हें इद्दत कहा जाता है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा होने तक) शौहर ही के घर रहेगी और उसका खर्च भी शौहर ही के जिम्मे रहेगा, लेकिन उनके बिस्तर अलग रहेंगे, कुरान ने सूरेह तलाक में हुक्म फ़रमाया है कि इद्दत पूरी होने से पहले ना तो बीवी को ससुराल से निकाला जाए और ना ही वो खुद निकले, इसकी वजह कुरान ने यह बतलाई है कि इससे उम्मीद है कि इद्दत के दौरान शौहर बीवी में सुलह हो जाए और वो तलाक का फैसला वापस लेने को तैयार हो जाएं।
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अक्ल की रौशनी से अगर इस हुक्म पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि इसमें बड़ी अच्छी हिकमत है। हर मआशरे (समाज) में बीच में आज भड़काने वाले लोग मौजूद होते ही हैं। अगर बीवी तलाक मिलते ही अपनी मां के घर चली जाए तो ऐसे लोगों को दोनों तरफ कान भरने का मौका मिल जाएगा, इसलिए यह ज़रूरी है कि बीवी इद्दत का वक़्त शौहर ही के घर गुज़ारे।
फिर अगर शौहर बीवी में इद्दत के दौरान सुलह हो जाए, तो फिर से वो दोनों बिना कुछ किए शौहर और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि जिन गवाहों के सामने तलाक दी थी, उन्हें खबर कर दें कि हमने अपना फैसला बदल लिया है, कानून में इसे ही ”रुजू” करना कहते हैं और यह ज़िन्दगी में दो बार किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। (सूरेह बक्राह-229)
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शौहर रुजू ना करे तो इद्दत के पूरा होने पर शौहर बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लिहाज़ा कुरान ने यह हिदायत फरमाई है कि इद्दत अगर पूरी होने वाली है, तो शौहर को यह फैसला कर लेना चाहिए कि उसे बीवी को रोकना है या रुखसत करना है।
दरअसल, दोनों ही सूरतों में अल्लाह का हुक्म है कि मामला भले तरीके से किया जाए। सूरेह बक्राह में हिदायत फरमाई है कि अगर बीवी को रोकने का फैसला किया है, तो यह रोकना वीबी को परेशान करने के लिए हरगिज़ नहीं होना चाहिए बल्कि सिर्फ भलाई के लिए ही रोका जाए।
अल्लाह कुरान में फरमाता है – “और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत के खात्मे पर पहुंच जाए तो या तो उन्हें भले तरीक़े से रोक लो या भले तरीक़े से रुखसत कर दो, और उन्हें नुक्सान पहुंचाने के इरादे से ना रोको के उन पर ज़ुल्म करो, और याद रखो के जो कोई ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने ही ऊपर ज़ुल्म ढाएगा, और अल्लाह की आयातों को मज़ाक ना बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद रखो और उस कानून और हिकमत को याद रखो जो अल्लाह ने उतारी है जिसकी वो तुम्हे नसीहत करता है, और अल्लाह से डरते रहो और ध्यान रहे के अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ है”। (सूरेह बक्राह-231)
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लेकिन अगर उन्होंने इद्दत के दौरान रुजू नहीं किया और इद्दत का वक़्त ख़त्म हो गया तो अब उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, अब उन्हें जुदा होना है।
इस मौके पर कुरान ने कम से कम दो जगह (सूरेह बक्राह आयत 229 और सूरेह निसा आयत 20 में) इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि मर्द ने जो कुछ बीवी को पहले गहने, कीमती सामान, रुपये या कोई जाएदाद तोहफे के तौर पर दे रखी थी, उसका वापस लेना शौहर के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो सब माल जो बीवी को तलाक से पहले दिया था वो अब भी बीवी का ही रहेगा और वो उस माल को अपने साथ लेकर ही घर से जाएगी, शौहर के लिए वो माल वापस मांगना या लेना या बीवी पर माल वापस करने के लिए किसी तरह का दबाव बनाना बिल्कुल जायज़ नहीं है।
अगर बीवी ने खुद तलाक मांगी थी जबकि शौहर उसके सारे हक सही से अदा कर रहा था या बीवी खुली बदकारी पर उतर आई थी, जिसके बाद उसको बीवी बनाए रखना मुमकिन नहीं रहा था, तो मेहर के अलावा उसको दिए हुए माल में से कुछ को वापस मांगना या लेना शौहर के लिए जायज़ है। अब इसके बाद बीवी आज़ाद है, वो चाहे जहां जाए और जिससे चाहे शादी करे, अब पहले शौहर का उस पर कोई हक बाकी नहीं रहा।
इसके बाद तलाक देने वाला मर्द और औरत जब कभी ज़िन्दगी में दोबारा शादी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें आम निकाह की तरह ही फिरसे निकाह करना होगा और शौहर को मेहर देने होंगे और बीवी को मेहर लेने होंगे।
अब फ़र्ज़ करें कि दूसरी बार निकाह करने के बाद कुछ समय के बाद उनमे फिरसे झगड़ा हो जाए और उनमे फिरसे तलाक हो जाए तो फिर से वही पूरा प्रोसेस दोहराना होगा जो ऊपर बताया गया है।
अब फ़र्ज़ करें कि दूसरी बार भी तलाक के बाद वो दोनों आपस में शादी करना चाहें तो शिरयत में तीसरी बार भी उन्हें निकाह करने की इजाज़त है। लेकिन अब अगर उनको तलाक हुई तो यह तीसरी तलाक होगी जिस के बाद ना तो रुजू कर सकते हैं और ना ही आपस में निकाह किया जा सकता है।
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हलाला : अब चौथी बार उनकी आपस में निकाह करने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसे कि अपनी आज़ाद मर्ज़ी से वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी करे और इत्तिफाक़ से उनका भी निभा ना हो सके और वो दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे या मर जाए तो ही वो औरत पहले मर्द से निकाह कर सकती है, इसी को कानून में ”हलाला” कहते हैं।
लेकिन याद रहे यह इत्तिफ़ाक से हो तो जायज़ है, जान बूझकर या प्लान बना कर किसी और मर्द से शादी करना और फिर उससे सिर्फ इसलिए तलाक लेना ताकि पहले शौहर से निकाह जायज़ हो सके यह साजिश सरासर नाजायज़ है और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ऐसी साजिश करने वालों पर लानत फरमाई है।
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खुला: अगर सिर्फ बीवी तलाक चाहे तो उसे शौहर से तलाक मांगना होगी, अगर शौहर नेक इंसान होगा तो ज़ाहिर है वो बीवी को समझाने की कोशिश करेगा और फिर उसे एक तलाक दे देगा, लेकिन अगर शौहर मांगने के बावजूद भी तलाक नहीं देता तो बीवी के लिए इस्लाम में यह आसानी रखी गई है कि वो शहर काज़ी (जज) के पास जाए और उससे शौहर से तलाक दिलवाने के लिए कहे।
दरअसल, इस्लाम ने काज़ी को यह हक़ दे रखा है कि वो उनका रिश्ता ख़त्म करने का ऐलान कर दे, जिससे उनकी तलाक हो जाएगी, कानून में इसे ”खुला” कहा जाता है।
अहमद कहते हैं यही तलाक का सही तरीका है, लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमारे यहां इस तरीके की खिलाफ वर्जी भी होती है और कुछ लोग बिना सोचे-समझे इस्लाम के खिलाफ तरीके से तलाक देते हैं, जिससे खुद भी परेशानी उठाते हैं और इस्लाम की भी बदनामी होती है!
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तीन तलाक पर कहाँ क्या है कानून
मिस्र पहला देश था जिसने 1929 में कानून-25 के जरिए घोषणा की गई, कि तलाक को तीन बार कहने पर भी उसे एक ही माना जाएगा और इसे वापस लिया जा सकता है। ईराक से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कतर और इंडोनेशिया में सिर्फ तीन तलाक कहकर शादी खत्म नहीं की जा सकती।
वहीँ पडोसी इस्लामिक देश पाकिस्तान में तीन तलाक पर पुनर्विचार तब हुआ। जब 1955 में तत्कालीन पीएम मुहम्मद अली बोगरा ने बीवी को तलाक दिए बिना ही अपनी सेक्रेटरी से दूसरी शादी कर ली। इसपर ऑल पाकिस्तान वूमैन एसोसिएशन ने देश भर में आंदोलन कर दिया।और सरकार को पारिवारिक कानूनों पर विचार करने के लिए सात सदस्यीय आयोग बनाना पड़ा।
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1956 में आयोग ने सिफारिश की कि एक बार में तीन तलाक बोलने को एक माना जाए। दूसरी सिफारिश थी कि लगातार तीन तूहरा में जब शौहर तलाक बोले तब तलाक को प्रभावी माना जाना चाहिए। आयोग ने तीसरी सिफारिश में कहा कि शौहर तब तक तलाक नहीं दे सकता जबतक कि विवाह और परिवार अदालत से वह इसपर आदेश हासिल नहीं कर लेता।
इस्लामी कानूनों के जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में लागू एक कानून तीन तलाक की प्रथा या तलाक उल बिदत को अप्रत्यक्ष रूप से अप्रभावी बना देता है। पाकिस्तान में 1961 में मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश जारी किया गया था लेकिन मौलाना एहतेशाम उल हक थानवी की आपत्ति के बाद तलाक के मामले को कोर्ट से दूर रखा गया।
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क्या कहता है पाकिस्तान का कानून
कोई पति ‘किसी भी रूप में तलाक’ कहता है तो उसे यूनियन काऊंसिल को इस बारे में जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही एक नोटिस देना होगा और इसकी कॉपी अपनी बीवी को भी देनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे एक साल की सजा या 5000 का जुर्माना देना होगा। नोटिस देने के 90 दिन बाद ही तलाक माना जाएगा।
30 दिन पहले चेयरमैन को एक कमेटी बनानी होगी जो सुलह का प्रयास करेगी। यदि पत्नी इस दौरान गर्भवती है तो तलाक 90 दिन या प्रसव इनमें से जिसकी समयावधि अधिक हो उसके बाद ही माना जाएगा।
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महिला तलाक होने बाद भी अपने पूर्व पति से शादी कर सकती है और इसके लिए उसे बीच में किसी व्यक्ति से शादी करने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम के जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा कानून बनाया है। जिससे तीन तलाक या तलाक उल बिदत अप्रभावी हो जाता है। आपको बता दें बांग्लादेश में भी यही कानून चलता है।
अब बात करते हैं अपने देश की यहाँ के अधिकांश मौलाना पता नहीं क्यों कानून नहीं बनने देते। जबकि आप ने देखा कि कई मुस्लिम देश अपने यहाँ इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना चुके हैं।
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क्या कहते हैं धर्मगुरु
शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास तीन तलाक को गैर इस्लामिक करार देते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का मुकाम सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ हम अभी भी तीन तलाक जैसी कुप्रथा को ढो रहे हैं। तीन तलाक इस्लामिक नहीं है।
वहीँ जमात ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सुहैब कासमी कहते हैं कि ट्रिपल तलाक देश से खत्म होना चाहिए। इस्लाम में कहीं भी इस तरह की बात नहीं कही गई है।