Sonbhadra News: दुकानदार ने मांगा सामान का पैसा तो कर लिया था अगवा, मिली 10-10 वर्ष की कैद
Sonbhadra News: सोनभद्र जिले के घोरावल थाना क्षेत्र के जयमोहरा, धरसडा गांव में खरीदे गए सामान की कीमत मांगने पर दुकानदार को अगवा कर लेने वाले तीन दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
Sonbhadra News: सोनभद्र जिले के घोरावल थाना क्षेत्र के जयमोहरा, धरसडा गांव में खरीदे गए सामान की कीमत मांगने पर दुकानदार को अगवा कर लेने वाले तीन दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। मार्च 2022 के इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने जहां एक साल से भी कम समय में सुनवाई पूरी करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहीं मामले के दोषी नीशू शाह उर्फ सद्दाम, अब्दुल वाजिद और गुलाम रसूल को 10- 10 वर्ष की कैद वके साथ 13- 13 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
16 मार्च 2022 को हुई थी अपहरण की वारदात
बताते हैं कि अपहरण की वारदात 16 मार्च 2022 की देर शाम आठ बजे अंजाम दी गई थी। अभियोजन कथानक के मुताबिक, घटना के वक्त जयमोहरा, धरसड़ा निवासी पंकज गुप्ता अनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय घोरावल निवासी निशु शाह उर्फ सद्दाम पुत्र मुहम्मद ईदीश शाह उर्फ लल्लन, अब्दुल वाजिद पुत्र जलील मंसूरी उर्फ बेचू व गुलाम रसूल उर्फ बीएल मंसूरी सफेद रंग की बगैर नंबर की पिकअप से पहुंचे और स्प्राईट तथा बिसलेरी की बोतल मांगा। सामान लेने के बाद वहां से जाने लगे।
पंकज ने पैसे की मांग किया तो उसे दबोचकर पिकअप में बैठा लिए और जानमाल की धमकी देते हुए, गुरेठ गांव की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में दो पुलिसकर्मियों को दिखने पर पीड़ित ने बचाओ-बचाओ का शोर करना शुरू कर दिया। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने पिकअप का पीछा किया तो अपहरणकर्ताओं ने वाहन आगे ले जाकर रोक दिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वाहन से कूदकर भाग निकले।
पहले भी बगैर मूल्य अदा किए ले जा चुके थे सामने
पीड़ित को वाहन सहित पुलिसकर्मी थाने ले गए जहां दी तहरीर में बताया कि अपहर्ताओं ने पहले भी उसकी दुकान से सामान लिया है और उसका पैसा नहीं दिया। मांगने पर जान मारने की धमकी दी जाती है। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की, जहां एक साल से भी कम समय में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाने और इसके लिए तीनों दोषियों 10- 10 वर्ष की कैद और 13- 13 हजार अर्थदंड का फैसला सुना दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने अदालत के सामने अभियोजन का पक्ष रखा और दलीलें पेश कीं।