एसएसपी मथुरा से व्यक्तिगत हलफनामा तलब

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की खंडपीठ ने चूना कंकड़ गली मथुरा के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है।

Update: 2019-07-23 15:10 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसएसपी मथुरा को 7 अगस्त तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर याची के घर में हुई चोरी की प्राथमिकी की विवेचना की प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की खंडपीठ ने चूना कंकड़ गली मथुरा के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना है कि 19 मार्च19 को उसके मकान में चोरी हुई जिसकी प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई है। क्षेत्राधिकारी ने एसएसपी को 15 जून 19 को रिपोर्ट भेजी है जिसमें अपराध संख्या व घटना तिथि में बदलाव कर दिया गया है। न ही कोई बरामदगी हुई है।

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विवेक का इस्तेमाल किए बगैर भेजी गयी सीओ की रिपोर्ट को रद्द किए जाने की मांग की गयी है। कोर्ट ने एसएसपी को सीओ के रिपोर्ट की खामियों के बारे में भी जानकारी मांगी। सुनवाई 7 अगस्त को होगी।

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