Bulandshahr News: 11 साल की मासूम को बनाया था हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई ये कड़ी सजा

Bulandshahr News: 11 साल की मासूम के साथ रेप करने के मामले में लोकेश नाम के आरोपित को दोषी करार दिया गया। उसे 20 साल के कठोर कारावास और ₹32000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई।

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Update:2023-05-26 00:02 IST
(Pic: Newstrack)

Bulandshahr News: एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बुलन्दशहर ने महज दो साल में वाद का निपटारा करते हुए रेपिस्ट को सजा सुना दी। 11 साल की मासूम के साथ रेप करने के मामले में लोकेश नाम के आरोपित को दोषी करार दिया गया। उसे 20 साल के कठोर कारावास और ₹32000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की गई। 35 साल के लंबू उर्फ लोकेश ने मासूम बच्ची के साथ तीन बार दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था।

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घर में घुसकर मासूम के साथ किया था दुष्कर्म

एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा और महेश राघव ने बताया कि नरसैना थाने में 21 जून 2021 को पीड़िता की मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह घर से दवाई लेने गई थी। उसकी 11 साल की बेटी घर पर अकेली थी। बेटी को अकेला देख गांव का ही लब्बू उर्फ लोकेश पुत्र बुज्जीवीर उर्फ भोजवीर निवासी ग्राम व थाना नरसेना घर में घुस गया। उसने कमरा बंद कर बेटी के साथ दुराचार किया। अचानक जैसे ही रास्ते से वापस लौटी मां ने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गई। मामले को लेकर पीड़िता की मां ने लोकेश के खिलाफ थाना नरसेना में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

मेडिकल परीक्षण में हुई थी रेप की पुष्टि

विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि मेडिकल परीक्षण, एफएसएल रिपोर्ट में भी पीड़ित बच्ची से रेप की पुष्टि हुई। पीड़ित बच्ची ने न्यायालय को बताया कि उसके माता-पिता की हत्या करने की धमकी देकर पूर्व में भी लब्बू उर्फ लोकेश दो बार उसे अपनी हवस का शिकार बना चुका था। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संगीन अपराधों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया। मामले की सशक्त पैरवी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दो साल के अंदर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार दे दिया गया।

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