मिली राहत: डीएम ने लिए अहम फैसले, अब सिर्फ इन दिनों में खुलेंगी ये दुकानें

लॉकडाउन 3.0 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन एवं दुुकानदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। यहां जिलाधिकारी...

Update:2020-05-04 19:13 IST

गोंडा: लॉकडाउन 3.0 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन एवं दुुकानदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। यहां जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल के निर्देश पर व्यापार मण्डल द्वारा व्यवसायों के प्रकार के अनुसार दुकानों को खोलने के दिनों का निर्धारण किया गया है। डीएम ने सोशल डिस्टेन्सिंग को लेकर शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। जिला प्रशासन के इस निर्णय से जनपदवासियों ने खुशी जतायी है।

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डीएम ने की व्यापार मण्डल के साथ बैठक

गोंडा जनपद में अब तक कुल तीन कोरोना पॉजिटिव के मामले मिले हैं, जिनमें से एक पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर चला गया। गोंडा जनपद को ऑरेंज जोन में रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान जनपदवासियों और व्यापारियों की असुविधा समाप्त करने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी ने व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से बैठककर कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए अवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों के खोलने का सुझाव मांगा।

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सोशल डिस्टेंसिंग का सभी रखेंगे ध्यान

बैठक में जिलाधिकारी ने अपील की कि वे मार्केट में दुकानदारों की सहूलियत तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखते हुए दुकानें खुलवाएं। उन्होंने व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से कहा कि दुकानदारों से यह सुनिश्चित कराएं कि वे अपनी दुकानों का सामान दुकानों के बाहर फुटपाथ पर न रखें। जिलाधिकारी ने होम डिलीवरी पर बल देते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, जिससे मार्केट में भीड़ कम हो तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन हो सके।

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व्यापार मण्डल ने किया वस्तुवार दुुकानों के खुलने का निर्धारण

जिलाधिकारी के साथ बैठक में अनेक विषयों पर मंथन के बाद व्यापार मण्डल के सुझाव पर दिवसवार दुकानों के खोलने पर सहमति बनी। इसके अनुसार सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को मोबाइल की दुकानें, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकानें, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, बर्तन, ऑटोमोबाइल की दुकानें खुलेंगी।

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इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को रेडीमेड गारमेन्ट्स, वस्त्रालय, टेलरिंग व जूते-चप्पल की स्थाई दुकानें, चश्माघर, बुक, स्टेशनरी की दुकान, मोहर की दुकानें, फर्नीचार, बैग, अटैची की दुकान, ज्वैलरी की दुुकानें तथा प्रिन्टिंग प्रेस व फ्लैक्स की दुकानें खुलेंगी।

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इसी प्रकार मेडिकल स्टोर, फल, सब्ब्जी एंव दूध डोर स्टेप डिलीवरी, किराना स्टोर, मिठाई की दुकान, बेकर्स की स्थाई दुकानें पूर्व की भांति रोजाना खुलेंगी। व्यापार मण्डल द्वारा दुकानों के खुलने एवं बन्द होने का भी समय निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जनपद की समस्त दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5ः30 बजे तक खुलेंगी।

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व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष ने की अपील

अखिल भारतीय व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष मंसूर अहमद शमसी ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराने की अपील दुकानदारों से गई है कि सभी दुकानदार स्वयं व उनकी दुकान पर काम करने वाले कार्मिक अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मास्क, गमछा या रूमाल आदि बांधकर आएं तथा दुकानों पर सेनेटाइजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था कराई जाय।

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बाजार में ये बिल्कुल नहीं जाएंगे

10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं को दुकानों पर न आने दिया जाय। जिन दुकानों में अन्दर ग्राहक प्रवेश करेंगे, ऐसी दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं दुकान के भीतर सेनेटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अलावा, किसी भी दुकान पर अतिक्रमण या अनावश्यक भीड़ नहीं लगने दी जाय, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके। जिलाध्यक्ष ने बताया कि व्यापार मण्डल जनपद के समस्त दुकानदारों को निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के अनुरोध किया गया है तथा अनुपालन न करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।

रिपोर्ट: तेज प्रताप सिंह

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