Board Exam: पुलिस का निर्देश, रात 10 से सुबह 6 बजे डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

Lucknow News: पुलिस आयुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित मैरिज हाॅल, बैंकेट हाॅल व डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर लें।

Update: 2024-02-21 16:30 GMT

Lucknow News (Pic: Social Media)

Lucknow News: 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग के साथ ही प्रशासन भी परीक्षाओें को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए तत्पर है। वहीं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ पुलिस ने भी निर्देशित किया है कि मैरिज हाॅल और बैंकेट हाॅल रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे न बजाएं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा 22 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। वहीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं पहले से ही चल रही हैं। इन परीक्षाओं में छात्रों को परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त लखनऊ ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित मैरिज हाॅल, बैंकेट हाॅल व डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर लें और उन्हें निर्देशित कर दें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र-डीजे आदि का प्रयोग तथा अन्य किसी प्रकार का शोर न हो।

ध्वनि यंत्रों-डीजे आदि का प्रयोग बाकी समय में भी हाई कोर्ट, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन-रात के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है।

इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाए। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त, लखनऊ, द्वारा दिए गए इस निर्देश के क्रम में लखनउ जिले में स्थित मैरिज हाॅल, बैंकेट हाॅल, व डीजे संचालकों के साथ 57 गोष्ठियां आयोजित की गई हैं, जिसमें सम्मिलित होने वाले 788 व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है। आगे भी इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन किया जाने को कहा गया है।



 


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