Azam Khan Case: आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यूपी सरकार को नोटिस

Azam Khan Hate Speech Case: शीर्ष कोर्ट ने 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी से जुड़े मामले में वॉयस सैंपल देने के लोअर कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

Update: 2023-08-23 11:00 GMT
Azam Khan Hate Speech Case (Photo- Social Media)

Azam Khan Hate Speech Case: पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान को यह राहत भड़काऊ भाषण मामले में मिली है। बातदें कि शीर्ष कोर्ट ने साल 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी से जुड़े मामले में वॉयस सैंपल देने के लोअर कोर्ट के आदेश पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी। वहीं, आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

जानिए क्या है आजम पर आरोप?

पूर्व मंत्री आजम खान पर आरोप है कि 2007 में उन्होंने रामपुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इस मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं, इस केस में लोअर कोर्ट ने आजम खान को वॉयस सैम्पल देने का आदेश दिया था। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी इस मामले में राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से यह राहत मिली है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा-

बता दें कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके पहले भी भड़काऊ भाषण देने के एक अन्य मामले में आजम खान को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके चलते उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है।

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