Azam Khan Rampur: Dungarpur Case में Azam Khan सहित सभी आरोपी बरी

Azam Khan Dungarpur case: कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में दोषी पाए गए आजम खान सहित सभी आठ आरोपियों को आज बरी कर दिया है। इससे पहले सुनवाई में आजम खान को दोषी करार दिया गया था।

Report :  Azam Khan
Update:2024-03-21 16:43 IST

आजम खान। (pic: social medai)

Dungarpur Case News: रामपुर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान सहित आठ आरोपियों को लेकर आज कोर्ट ने सुनाया फैसला सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। रामपुर का चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सहित सात अन्य आरोपी जो आज़म खान के करीबी हैं।

2019 का है मामला

2019 में थाना गंज में शफीक बानो ने एक मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था की मुलजिमान ने घर में घुसकर लूटपाट की और उनके सामान के साथ तोड़फोड़ किया। इसमें आजम खान तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान तत्कालीन सीओ आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, जिब्रान, नासिर सहित कई मुल्जिमान आरोपी थे। डूंगरपुर चर्चित प्रकरण में आजम खान सहित उनके करीबियों पर थाना गंज क्षेत्र में 11 मुकदमे अलग-अलग लोगों ने दर्ज कराए हैं। आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कुछ आरोपी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हुए तो कुछ आरोपी जो जिला कारागार में पहले के मामलों में जेल में कैद है उन लोगों को जैसे आजम खान तत्कालीन सीओ आले हसन और बरकत अली ठेकेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जुड़े।

आसरा आवास बनाने के लिए तोड़ा गया था मकान

वही इस मामले में आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि दिनांक 3- 2-2016 की घटना आसरा आवास कॉलोनी परिसर की है। इसमें वादिनी है शफीक बानो उन्होंने एक मुक़द्दमा दर्ज कराया था रात को 8:15 पर मुलजिमान आए उनके घर में तोड़फोड़ की। इस मामले में सात लोगों को नामज़द किया गया। दौरान ए विवेचना आज़म खान का नाम इसमें बाद में आया। कुल मिलाकर इसमें आठ मुलजिम थे। वादिनी का आरोप था कि मुल्जिमान रात को उनके घर में आए तोड़फोड़ की और मारपीट की साथ ही उनके घर में रखे ₹9000 रुपये लूट कर ले गए। उसके बाद उस पर बुलडोजर चलाया गया। इसमें मुलजिमान थे तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, ओमेंद्र सिंह चौहान पूर्व अध्यक्ष अजहर अहमद खान, सपा नेता फिरोज खान जिब्रान खान, बरकत अली ठेकेदार। यह लोग नामज़द थे। दौरान ए विवेचना आज़म खान का नाम 120 बी में जोड़ा गया था।

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