Rampur News: हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषमुक्त, इसी केस में रद हुई थी विधानसभा सदस्यता
Rampur News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान हेट स्पीच के मामले में अदालत से बरी हो गए हैं। इससे पहले नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में आजम खान को तीन साल की सजा हुई थी और आजम खान की विधायकी भी गई थी।
Rampur News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान हेट स्पीच के मामले में अदालत से बरी हो गए हैं। इससे पहले नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में आजम खान को तीन साल की सजा हुई थी और आजम खान की विधायकी भी गई थी। आजम को राहत मिलने से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आजम पर आरोप था कि उन्होंने एक सभा में ऐसा भाषण दिया था, जिससे दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैल सकता था। उनके विवादित भाषण के बाद उनपर हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया था।
पिछले साल सुनाई गई थी सजा
बहुचर्चित हेट स्पीच के मामले में आज़म खान को 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत से तीन साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद कानूनन उनकी विधानसभा सदस्यता रद हो गई थी। आजम ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर की थी। जिसपर बुधवार को फैसला सुनाते हुए रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। एडीजे कोर्ट के बाहर आजम के दोषमुक्त होने पर उनके समर्थक प्रसन्नता जाहिर करते दिखे।
वहीं, इस मामले पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया यह 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी हमने अपील फाइल करी थी। इसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्वैक्शन हो गया था। आज अपील में उन्होंने कहा है जो नीचे का जजमेंट था वह गलत था और जितने भी सेक्शन थे हेट स्पीच मामले में उन सब में हमें बाइज्जत बरी कर दिया है और हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है। यह वही मामला है जो 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
वकील विनोद शर्मा ने बताया न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है जो प्रॉसीक्यूशन था अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है वह हमारी बात मानी गई। यह अपील हमारे फेवर में गई है अब दोषमुक्त कर दिया है।