यतीम खाना केस : सपा नेता आजम खान सहित चार लोगों पर कोर्ट ने लगाया हर्जाना, अगली सुनवाई चार जून को
Rampur News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सहित चार लोगों पर कोर्ट ने 5000 रुपए का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने यह हर्जाना यतीम खाना बस्ती से जुड़े केस में लगाया है।
Rampur News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सहित चार लोगों पर कोर्ट ने 5000 रुपए का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने यह हर्जाना यतीम खाना बस्ती से जुड़े केस में लगाया है। यतीम खाना बस्ती मामले में आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान, बरकत अली ठेकेदार और वीरेंद्र गोयल आरोपी है। इन चारों आरोपियों को 1250-1250 रुपए हर्जाना देना होगा।
समाजवादी पार्टी की सरकार में शहर कोतवाली क्षेत्र के यतीम खाना बस्ती को खाली कराया गया था। इसके बाद बेघर हुए लोगों ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के इशारे पर रिटायर्ड सीओ आले हसन खान तमाम फोर्स और आजम खान के समर्थकों के साथ उनके मोहल्ले में आए और घरों को जबरन घर कराया गया। इसके साथ ही लूटपाट की गई। इस मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है, अब अगली सुनवाई 4 जून को होगी।
गवाह को देना होगा हर्जाना
इस मामले को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि यह मामला यतीम खाने से संबंधित है। इसमें आजम खान, आले हसन, इस्लाम ठेकेदार और वीरेंद्र गोयल पर मामला दर्ज था। इसमें राजकुमार शर्मा बहस के लिए आए थे। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन आजम खान के अधिवक्ता ने उनका स्थगन प्रार्थना पत्र दे दिया। इसलिए उनकी ओर से बहस नहीं की गई है। इस पर न्यायालय ने 5000 रुपए का हर्जाना लगाया गया, प्रत्येक व्यक्ति को 1250-1250 का हर्जाना देना होगा। ये हर्जाना गवाह राजकुमार शर्मा को देना होगा।
चार जून को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि यह मामला यतीम खाना बस्ती का है, जिसे सपा सरकार में जबरन खाली करा दिया गया था। इस मामले में 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि यहां के निवासियों के घरों को तोड़ दिया गया था और जबरन घर खाली कराया गया था। सरकार अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि कोर्ट ने आजम खान सहित चार लोगों पर 5000 रुपए का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना गवाह राजकुमार शर्मा को देना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी।