Rampur News: आजम खान पर अदालती कार्रवाई में तेज, वकील का आरोप- मामला खींचना चाहती है सरकार
Rampur News: आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें से अधिकतर में जमानत मंजूर हो चुकी है।
Rampur News: सपा सांसद आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए जिनमें से अधिकतर में जमानत मंजूर हो चुकी है। आजम खान पिछले 20 माह से सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन एक के बाद एक मुकदमों में हो रही जमानत के चलते, आजम खान की रिहाई किसी भी समय हो सकती है। जिस को रोकने के लिए सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती।
अब अदालत की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के अंतर्गत आजम खान को अदालत से आवश्यक कागजात विशेष वाहक द्वारा भेजे जाने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई। जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया।
आजम खान की रिहाई रोकने के लिए
दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 207 क्या होती है यह समझना जरूरी है धारा 207 के अंतर्गत किसी भी अभियुक्त पर आरोप तय करने से पहले अदालत द्वारा अभियुक्त को कुछ आवश्यक कागजात उपलब्ध कराया जाना जरूरी होता हैं।
जो कि आजम खान के सीतापुर जेल में रहते रिसीव कराए जाने मे देरी हो रही थी, इसी देरी से बचने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई और विशेष वाहक द्वारा यह कागजात आजम खान को सीतापुर जेल में रिसीव कराए जाने के आदेश मिल गए हैं।
ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार आजम खान की रिहाई रोकने के लिए अदालत में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती।
वहीं सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया मोहम्मद आजम खान के खिलाफ लगभग एक सौ से अधिक मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और दो चार मामलों को छोड़कर उनके खिलाफ सभी मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में आ चुके हैं और उनसे संबंधित सभी मामले स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट में सुने जा रहे हैं और हमारी जानकारी के अनुसार बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है और चार्ज फ्रेम किए जाने से पहले उन्हें 207 सीआरपीसी के अंतर्गत डाक्यूमेंट्स दिए जाते हैं।