Rampur News: पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान आजम खान की जल्द हो सकती है जेल से रिहाई
अब्दुल्ला आज़म खान के पासपोर्ट वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है उसके साथ कुछ कंडीशन भी रखी है। अब्दुल्लाह आजम की बेल वादी मुकदमा के बयान दर्ज कराने के बाद दी जाए।
Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान आजम खान (Abdullah Azam Khan) की जेल से रिहाई जल्द हो सकती है। हालांकि कोर्ट में अभी कल भी जिरह होनी है, बहस पूरी हो जाने के बाद जमानत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर जब शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना उर्फ हनी से बात की गई तो उन्होंने बताया अब्दुल्ला आज़म (Abdullah Azam) का जो पासपोर्ट (passport) वाला मामला है उसमें आज बयान दर्ज हुए हैं। सोमवार को पूरे दिन बयान दर्ज हुए और कल भी यह जारी रहेगा। यह पासपोर्ट (passport) वाला मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बयानों के बाद रिहा करने को कहा गया है। इसमें केवल अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) आरोपी हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया है आज भी जिरह हुई हैं और कल भी जारी रहेगी।
इस मामले पर सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) के दो पासपोर्ट बनाए गए हैं ऐसा fir में आरोप है। उसमें ऐसा कहा गया है कि जब अब्दुल्ला आजम खान माइनर थे तो उनके माता-पिता ने उनका पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट (passport) में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 थी। सन 2012 में जब अब्दुल्ला आजम ने उस पासपोर्ट को रिन्यू कराया तो उन्होंने फिर से जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 लिखी थी।
इसके बाद वादी मुकदमा आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की तो अब्दुल्ला आजम खान ने अपना वह पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और एक नया पासपोर्ट बनवाया, जिसमें 30 सितंबर, 1990 जन्मतिथि लिखवाई थी। उसमें यह कहा गया कि मेरी पहले डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, पासपोर्ट ऑफिस ने उस पर कुछ पेनाल्टी डाली थी उसके बाद एक नया पासपोर्ट जारी कर दिया था। बाद में पासपोर्ट अधिकारी द्वारा एक विस्तृत जांच की गई। एफआईआर 594/2020 जो कोतवाली सिविल लाइंस में धारा 420, 467, 468 471 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया गया है कि इसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान ने दो पासपोर्ट बनवाए और दोनों का इस्तेमाल भी किया। उससे विदेश यात्राएं भी की और उसे आईडी के रूप में भी इस्तेमाल किया जो एक अपराध है। उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। वादी आकाश सक्सेना का बयान दर्ज कराया जा चुका है। और डिफेंस को मौका मिला है कि वे उनसे जिरह करें, तो अभी आज पूरे दिन जिरह चली संभवत न्यायालय की अनुमति से कल भी जिरह होगी। अब्दुल्ला आज़म खान के पासपोर्ट वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है उसके साथ कुछ कंडीशन भी रखी है। अब्दुल्ला आजम खान की बेल वादी मुकदमा के बयान दर्ज कराने के बाद दी जाए। जैसे यह बयान पूरे हो जाएंगे, जिरह पूरी हो जाएगी, उसके बाद अब्दुल्ला बेल ले सकते हैं।