आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की रिहाई की राह में एक और अड़चन, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद भी बाहर आना संभव नहीं

आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई लेकिन इसके बाद भी सीतापुर जेल से उनकी रिहाई संभव नहीं है।

Report :  Azam Khan
Published By :  Ashiki
Update: 2021-08-11 10:26 GMT

 आजम खान और बेटे अब्दुल्ला खान ( फाइल फोटो: सोशल मीडिया)

Rampur News: सुप्रीम कोर्ट से आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) की जमानत मंजूर हो जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके राजनीतिक विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी जो के आजम खान पर दर्ज किए गए अधिकतर मुकदमों के वादी हैं, वो एक बार फिर अदालत में आजम खान के खिलाफ नए सिरे से कार्यवाही करने में जुट गए हैं।

आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एक बार फिर रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को लेकर एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल करके आजम खान उनकी पत्नी डॉ. तज़ीन फातमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का भी आरोपी बनाए जाने की दरखास्त लगाई। उनके इस प्रार्थना पत्र पर रामपुर पुलिस ने भी अतिरिक्त आरोप पत्र अदालत में दे दिया है।


अब इस मामले में कल फिर अदालत में बहस होगी और अगर अदालत इस चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है तो आजम खान उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान पर धारा 120 बी के तहत भी इस मामले में मुकदमा चलेगा और फिर एक बार तीनों आरोपियों को जमानत के लिए अदालतों के चक्कर लगाने होंगे।

दरअसल, मुख्य शिकायतकर्ता और भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए कहा दो जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला है इसमें हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी छह-सात दिन पहले। हमने उसमें यह मांग की थी अब्दुल्लाह आजम, आजम खान और तंजीन फातिमा पर क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र के जरिये यह काम किया है। इन पर 120 बी लगानी चाहिए। उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट को आज दाखिल किया गया है। जिसकी की डेट के लिए परसों सुनवाई की जाएगी। क्योंकि हर काम आजम खान के नगर विकास मंत्री रहते हुए हुआ था। इसलिए तीनों पर यह चार्ज बनता है। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट से निवेदन किया था और कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी लगाया था जिसका संज्ञान लिया गया है इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई इस मामले में कल सुबह बहस होनी है।

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