रायबरेली: स्याही वाले सोमनाथ को कोर्ट से लगा झटका, कल होगी सुनवाई
आज सुलतानपुर जेल से विधायक को रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने कल की तारीख नियत कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में सुलतानपुर जेल भेजा है। यहां कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक ने अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा किया।;
रायबरेली: विवादित बयान देने के प्रकरण में सोमवार से सुलतानपुर जेल में निरुद्ध आप विधायक सोमनाथ भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट रायबरेली से झटका लग गया है। रायबरेली कोर्ट ने शनिवार को विधायक की जमानत पर सुनावई की तिथि नीयत की है। इस कारण विधायक सोमनाथ भारती सुलतानपुर जेल में ही रहेंगे। आज कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से कहा कि, "देश की जनता की सेवा में मेरी जीत सुनिश्चित है।"
विधायक की कोर्ट में पेशी
आज सुलतानपुर जेल से विधायक को रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने कल की तारीख नियत कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में सुलतानपुर जेल भेजा है। यहां कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक ने अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा किया। साथ ही दो उंगलिया उठाई। सनद रहे कि रायबरेली पुलिस ने विधायक और उनके 15-20 समर्थकों के विरूद्ध कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर सोमवार को एफआईआर दर्ज किया था।
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समर्थक पुलिस से की अभद्रता
पुलिस की तहरीर के अनुसार, अमेठी के जगदीशपुर पुलिस ने कहा था कि विधायक के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें धारा 153 A की बढ़ोतरी की गई है। इसमें उनकी गिरफ्तारी करना है। जब विधायक को सर्किट हाउस में पुलिस रोकने पहुंची तो वो और उनके समर्थक पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली-गलौज करने लगे। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग किया। जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह न आईपीसी की 147, 332, 353, 595 (2) 153 A, 504, 506 धारा में दर्ज करवाया था।
'अस्पतालों में कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे’
बता दें कि शनिवार को आप विधायक ने अमेठी में मीडिया को बयान दिया था कि, 'अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं।' शोभनाथ भारती ने दूसरे दिन रायबरेली में अपने बयान पर अपना पक्ष रखा था कि वो प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में गए थे तो वहां कुत्ते के बच्चे उन्हें टहलते मिले थे। इसी मामले में रविवार की देर रात जगदीशपुर के हरपालपुर निवासी शोभनाथ साहू की तहरीर पर जगदीशपुर पुलिस ने विधायक पर क्राइम नंबर 14/20 धारा 505 /153 A के तहत एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले में बुधवार से रोज कोर्ट में सुनवाई हुई, बुधवार को विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर दूसरे दिन की तारीख कोर्ट ने दी, तो गुरुवार को क्लेम पेशकार की मौत पर शोक संवेदना के चलते शुक्रवार की तिथि नियत की गई।
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जज ने दी जमानत
विधायक के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने 30-30 के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। साथ ही गवाहों को ना डराने-धमकाने, आरोप पत्र आने के बाद ट्रायल के दौरान प्रत्येक पेशी पर मौजूद रहने, विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करने, अन्य किसी अपराध को कारित न करने की शर्तों के साथ के साथ जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने शर्तो का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया की धारा-174 ए/229/446 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने की चेतावनी दी है।
देखें वीडियो...
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रिपोर्ट- नरेंद्र
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