Sonbhadra News: आठ साल से लापता बेटे के लिए पिता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, केस दर्ज करने का आदेश

Sonbhadra News: चोपन थाना क्षेत्र के चोपन कस्बा अंतर्गत प्रीतनगर निवासी रामप्रसाद राम रेलवे विभाग में कार्यरत थे। आठ साल पहले उनका बेटा रामानंद 28 वर्ष की उम्र में अचानक गायब हो गया।

Update: 2023-07-07 15:28 GMT
Sonbhadra Crime (Photo-Social Media)

Sonbhadra News: आठ साल से लापता चल रहे बेटे की तलाश के लिए पुलिस और अधिकारियों की चौखट पर गुहार लगाने के बाद, सेवानिवृत्त रेलवेकर्मी ने अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। मामले में दो व्यक्तियों पर 20 लाख की फिरौती मांगने का भी आरोप लगाया गया है। वाकया चोपन थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बेटे के साथ अनहोनी की भी आशंका जताई गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत की तरफ से चोपन थानाध्यक्ष को दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज विवेचना का आदेश जारी किया गया है।

28 वर्ष की उम्र में लापता हुआ था रामानंद

चोपन थाना क्षेत्र के चोपन कस्बा अंतर्गत प्रीतनगर निवासी रामप्रसाद राम रेलवे विभाग में कार्यरत थे। आठ साल पहले उनका बेटा रामानंद 28 वर्ष की उम्र में अचानक गायब हो गया। कोर्ट में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने उस समय चोपन थाने में तहरीर भी दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस से लेकर अधिकारियों के चौखट तक गुहार लगाई लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। आरोप है कि इस बीच चोपन के ही रहने वाले विनेाद कुमार त्रिपाठी और ओमकार नाथ मिश्रा उससे संपर्क किए और बेटे का पता बताने के बारे में 20 लाख की फिरौती मांगी।

आरोप : मांगी गई रकम देने में जताई असमर्थता तो मिलने लगी धमकी

पीड़ित का आरोप है कि इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताने पर उसे धमकी दी जा रही है। प्रार्थना पत्र में गत नौ अप्रैल की रात की एक घटना का भी जिक्र करते हुए कहा है कि आरोपियों से जुड़े कुछ लोगों ने आकर इस बात की धमकी दी कि अब उसका लड़का कभी नहीं मिलेगा। जो हाल उसके लड़के का किया गया है, वहीं हश्र उसके परिवार वालों के साथ भी किया जाएगा। मामला अपहरण का बताते हुए, कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई। अधिवक्ता सेराज अख्तर खान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्रकरण में चोपन थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। चोपन थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया है कि वह प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा उल्लिखित घटना के बाबत उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना कराएं।

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