कल से बदलने जा रहे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा भारी, जानें पूरी डिटेल्स
देश में 1 अक्टूबर यानी कल से कई नियम से बदलने जा रहे हैं। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस बदलाव से आपको कुछ राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ेगा।
नई दिल्ली: देश में 1 अक्टूबर यानी कल से कई नियम से बदलने जा रहे हैं। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस बदलाव से आपको कुछ राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ आपकी जेब पर भारी पड़ेगा।
आइए जानते कौंन-कौंन से नियम बदलने जा रहे हैं जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। किस बदलाव से आपका होगा फायदा, किससे नुकसान।
1 अक्टूबर से SBI के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंपों पर अब 0.75 फीसदी तक का कैशबैक नहीं मिलेगा। अब तक SBI के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी कैशबैक दिया जा रहा है। हालांकि अब करीब सभी कंपनियों ने ये स्कीम वापस लेने का फैसला लिया है।
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इसके अलावा SBI ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस पर मासिक सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अपने खाते में 25,000 रुपये का ऐवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले ग्राहक बैंक ब्रांच से दो बार मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे।
खाते में 25,000 से 50,000 रुपये तक का ऐवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले शाखा से मुफ्त में 10 बार पैसे निकाल सकेंगे। खाते में 50,000 रुपये से अधिक तथा 1 लाख रुपये तक रखने वाले ग्राहक बैंक शाखा से असीमित पैसा निकाल सकते हैं।
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एसे सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु एक अक्टूबर, 2019 तक 10 साल की सर्विस पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक सेवा दी है तो उनके परिजनों को एक अक्टूबर, 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई पेंशन दर के हिसाब से पेंशन दी जाएगी।
अब कॉर्पोरेट टैक्स में जो बड़ी कटौती की गई है उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर के बाद स्थापित मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा। इन कंपनियों पर सरचार्ज के साथ कुल टैक्स 17.01 फीसदी होगा।
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1000 रुपये किराये वाले होटल कमरों पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि GST काउंसिल ने होटल कमरों पर जीएसटी जीरो कर दिया है। इसके बाद 1001 से 7,500 रुपये तक के कमरों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।
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तो वहीं 7,500 रुपये से ऊपर के कमरों पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। जीएसटी की नई दरें उन लोगों पर भी लागू होंगी, जिन्होंने एक अक्टूबर के बाद के लिए बुकिंग की है। वहीं, रेल गाड़ी के डिब्बों पर GST की दर को 5 से बढ़ाकर 12 पर्सेंट किया गया है। पेय पदार्थों पर GST 18 से बढ़ाकर 28 पर्सेंट कर दिया गया है।
5 करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए 1 अक्टूबर से नया जीएसटी रिटर्न आ जाएगा। इन व्यापारियों को GSTANX-1 फॉर्म भरना होगा जो GSTR-1 की जगह लेगा, यह अनिवार्य होगा।