नौकरी करने वालों पर बड़ी खबर: बदल गए ये नियम, सरकार ने जारी किया आदेश

करी करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। श्रम मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस पर श्रम मंत्रालय से संबंधित DGHS यानी Directorate General of Health Services ने सेफ वर्कप्लेस के लिए नई गाइडलाइंस बनाई हैं।

Update: 2020-10-01 04:39 GMT
श्रम मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस पर श्रम मंत्रालय से संबंधित DGHS यानी Directorate General of Health Services ने सेफ वर्कप्लेस के लिए नई गाइडलाइंस बनाई हैं।

नई दिल्ली: नौकरी करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। श्रम मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस पर श्रम मंत्रालय से संबंधित DGHS यानी Directorate General of Health Services ने सेफ वर्कप्लेस के लिए नई गाइडलाइंस बनाई हैं।

इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें CCTV के माध्यम से कर्मचारियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि निर्देश का पालन ना करने पर अप्रेजल रुक सकता है।

प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश

श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी इसमें गाइडलाइंस में प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि इंडस्ट्री HR पॉलिसी में बदलाव करें। सभी कर्मचारी के लिए हेल्थ बीमा अनिवार्य किया जाए।

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इसके साथ ही आगे कहा गया है कि कोरोना के लिए कंपनियां Special Leave Policy बनाएं। इसमें कंपनियों को नजदीकी हॉस्पिटल से टाई-अप करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही गाइडलाइंस के मुताबिक, कर्मचारी निजी वाहन या साइकिल का इस्तेमाल करें।

जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि सीढ़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहि। लिफ्ट का इस्तेमाल करने के दौरान एक समय में 2 से 4 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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दिशानिर्देश में यह भी बताया गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता में से अगर दोनों अगर काम करते हैं तो उन्हें घर से काम की अनुमति दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

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इसके साथ ही आगे कहा गया है कि ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर (बिना स्पर्श किए इस्तेमाल किया जाने वाला) और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होंगे। इसके साथ गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को पिक एंड ड्राप की सुविधा मिली है उन लोगों को पिक एंड ड्रॉप के दौरान ऐसी बस या दूसरे वाहन उपलब्ध कराएं जाएं जो आकार में बड़े हों और इनमें कुल क्षमता के मुकाबले सिर्फ 30-40 प्रतिशत कर्मचारी को बैठाया जाये। पूरी बस न भरें।

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