लॉकडाउन 4.0: अब घर बैठे कर सकेंगे शाॅपिंग, जानिए पूरी डिटेल्स
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए दिए दिशा-निर्देशों में साफ़ कहा है कि जिन चीजों पर प्रतिबंध है उनके अलावा बाकी सभी कारोबार या गतिविधियां चलाई जा सकती हैं।
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस का कहर निरंतर जारी है। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन 4.0 आज यानी 18 मई सम्पूर्ण देश में लागू हो गया है जो पूरे देश में 31 मई तक लागू रहेगा। लेकिन इस बार इस लॉकडाउन में उम्मीद है कि सरकार द्वारा ज्यादा छूटें प्रदान की जायेंगी। वहीं अब आप घर बैठे हर चीज मंगा सकते हैं। यानी कि लॉकडाउन 4 में अब रेड जोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की इजाजत दी गई है। इसका मतलब है कि अब आप घर बैठे मोबाइल टीवी सहित हर चीज को ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों की सहायता से मंगा सकते हैं। हालांकि कंपनियों को अभी राज्य सरकारों के स्पष्ट निर्देश का इंतजार है।
अब घर बैठे मंगा सकते हैं मोबाइल, टीवी आदि
लॉकडाउन 4 की शुरुआत आज से देश में हो चुकी है। लेकिन इस बार के लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये अधिकार के दिया है कि वो अपने अपने राज्य की स्थिति के अनुसार अपने राज्य में रेड, ओरेंज, ग्रीन जोन निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने दो नए जोनों का निर्माण किया है। ये हैं बफर और कंटेनमेंट जोन। लॉकडाउन 4 के लिए हालांकि अभी राज्य सरकारों की ओर से कोई गाइडलाइन अभी स्पष्ट रूप से जारी नहीं की गई है। लेकिन गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए दिए गए अपने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन चीजों पर प्रतिबंध है उनके अलावा बाकी सभी कारोबार या गतिविधियां चलाई जा सकती हैं।
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ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा जिन चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उनमें ई-कॉमर्स कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि अब ई-कॉमर्स कंपनियों से आप कुछ ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों पर प्रतिबन्ध सिर्फ कंटेंनमेंट जोन में होगा। हालांकि अभी राज्यों ने यह स्पष्ट रूप से अभी निर्धारित नहीं किया है कि कौनसा इलाका कौनसे जोन में है। इसी वजह से फ्लिपकार्ट, एमेजॉन आदि अभी दिल्ली में ऑर्डर नहीं ले रहे हैं।
ई-कॉमर्स कंपनियां तैयार, राज्यों के निर्देशों का इंतेजार
फिलहाल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 में छूटों में बढ़ोत्तरी की जा रही है। जिसके चलते अब ई-कॉमर्स कंपनियों को हर जोन में यानि कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर जरूरी सामानों को भी डिलीवर करने के अनुमति दे दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है।
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पेटीएम मॉल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास मोठे ने कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलिवरी करने में मदद मिलेगी। वहीं स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों से देश के अधिकतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।