NRI पर बड़ी खबर: चुनाव आयोग ने की ये तैयारी, सरकार को भेजा प्रस्ताव
भारत निर्वाचन आयोग विदेशों में रह रहे भारतीयों यानी NRI को पोस्टल बैलट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके संबंध में आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है।
नई दिल्ली: अब विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक भी भारत में होने वाले चुनाव में अहम भूमिका निभा सकेंगे। एनआरआई वोटर्स नतीजे प्रभावित करने की भूमिका में आ जाएंगे। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) की तरफ से विदेशों में रह रहे भारतीयों यानी NRI को पोस्टल बैलट (Postal Ballot) की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। वहीं अगर ऐसा हो जाता है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2021) में NRI भी वोट डाल सकेंगे।
सरकार से अनुमति मिलने के बाद मिलेगी ये सुविधा
बता दें कि विदेशों में करीब एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, इनमें से 60 फीसदी ऐसे नागरिक हैं जो मतदाता हैं। अगर निर्वाचन आयोग (Election Commission) के प्रस्ताव को सरकार हरी झंडी दिखा देती है तो ये वोटर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट के जरिए आने वाले चुनाव में वोट डाल सकेंगे। दरअसल, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, इसलिए निर्वाचन आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार को अध्यादेश के जरिए चुनाव कराने के नियमों में बदलाव करना होगा।
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नतीजे प्रभावित करने की भूमिका में आ जाएंगे NRI वोटर्स
भारत के पंजाब, गुजरात और केरल समेत कई राज्यों की बड़ी आबादी विदेशों में रहती है। अगर चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लग जाती है तो कुछ राज्यों में एनआरआई वोटर्स (NRI Voters) नतीजे प्रभावित करने की भूमिका में आ जाएंगे। इसके साथ ही सरकार की अनुमति के बिना NRI को विदेश से ही वोट डालने की सुविधा भी मिलेगी। बता दें कि अभी तक एनआरआई को अपने मतदान केंद्र पर ही मतदान करने की सुविधा है। लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट के जरिए वोट दे सकेंगे।
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क्या होता है पोस्टल बैलट?
अगर पोस्टल बैलट (Postal Ballot) की बात की जाए तो यह एक डाक मत पत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनाव में इसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी नौकरी की वजह से अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यह लोग पोस्टल बैलट के जरिए ही वोट डालते हैं। फिर ये Service Voters या Absentee Voters कहलाते हैं।
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