Rahul Gandhi Case: झारखंड हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई, अमित शाह के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी

Rahul Gandhi Case: आज यानी मंगलवार 16 मई को एक ऐसे ही मामले की सुनवाई रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट में होनी है। ये मामला उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है।

Update:2023-05-16 18:49 IST
Rahul Gandhi (photo: social media )

Rahul Gandhi Case: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अपने पुराने विवादित बयानों को लेकर अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। देश के कई राज्यों की अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है। इनमें से एक मामले में उन्हें सजा भी मिल चुकी है, जिसके कारण उन्हें अपनी सांसदी तक गंवानी पड़ी। आज यानी मंगलवार 16 मई को एक ऐसे ही मामले की सुनवाई रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट में होनी है। ये मामला उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में होगी। हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता का पक्ष पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय रखेंगे। पीयूष चित्रेश ने बताया कि अदालत में राहुल गांधी का पक्ष रखने को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे पहले रांची की निचली अदालत ने इस मामले में राहुल को नोटिस जारी किया था। जिसके खिलाफ वे हाईकोर्ट चले गए थे। उच्च न्यायालय ने नोटिस पर रोक लगा दी थी।

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला साल 2019 का है। शिकायतकर्ता और भाजपा नेता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 2018 में राहुल गांधी ने चाईबासा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल भी उस दौरान अपनी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। राहुल ने तब कहा था कि बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। साफ तौर पर ये निशाना अमित शाह की ओर था।

झारखंड में राहुल के खिलाफ चल रहे तीन केस

झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के तीन मामले दर्ज है। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का एक और मामला उनके खिलाफ चाईबासा की अदालत में भाजपा नेता प्रताप कुमार ने दर्ज कराया था। इस पर वहां की कोर्ट ने उन्हें जमानतीय वारंट जारी किया था। जिसे रद्द कराने राहुल हाईकोर्ट चले गए थे। उच्च न्यायालय ने यहां भी निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। फिलहाल अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के ये दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं।

इसके अलावा जो तीसरा मामला है, वो है मोदी सरनेम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का। दरअसल, साल 2019 में रांची की मोराबादी मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरनेम वालों को चोर कह दिया था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी, जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं। उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने लोअर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था।

इस केस की सुनवाई भी चल रही है। पिछले दिनों कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। अदालत ने निजी तौर पेश होने में छूट मांगने से जुड़ी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को करेगी। हालांकि, अन्य दो मामलों की तरह इस मामले में राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

बिहार में भी चल रहा है मुकदमा

मोदी सरनेम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए गले की फांस बन चुका है। गुजरात, झारखंड के अलावा बिहार में भी उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज है। जिसे पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने साल 2019 में पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था। इस मामले में एक पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है।

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी सजा

मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मार्च में सूरत की अदालत ने इस मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उनके खिलाफ सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी बतौर सांसद अयोग्य करार दिए गए और उनसे उनका सरकारी बंगला भी खाली करवा लिया गया।

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