अभी-अभी SC का आदेश: कोरोना टेस्ट को लेकर राहत, सभी राज्यों को दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के परीक्षणों (Corona Virus Test) की फीस के अंतर पर ध्यान दिया जाए।

Update: 2020-06-19 09:15 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के परीक्षणों (Corona Virus Test) की फीस के अंतर पर ध्यान दिया जाए। साथ ही केंद्र सरकार को इस मसले पर फैसला लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड- 19 टेस्टिंग के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। देश भर में इस संबंध में एकरूपता होनी चाहिए।

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सभी राज्यों में टेस्ट की फीस में होनी चाहिए एकरूपता

इस मामले में न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि कोरोना वायरस परीक्षणों के लिए उचित दर तय की जानी चाहिए। सभी राज्यों में टेस्ट की फीस में एकरूपता होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर आदेश को पारित करने पर भी विचार कर सकती है।

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अस्पतालों के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों का पैनल किया जाए गठित

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजो के समुचित इलाज और इस संक्रमण से मरने वाले लोगों के शवों को लेकर स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को रोगियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर विशेषज्ञों का पैनल गठित करना चाहिए।

खामियों को दूर करने का कोर्ट ने दिया निर्देश

एससी का कहना है कि विशेषज्ञों की एक टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने कहा कि मरीजों की देखभाल और शवों को लेकर आ रही शिकायतों पर ध्यान दें। इस संबंध में आ रही खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

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