West Bengal News: ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, शुभेंदु के करीबी को रिहा करने का दिया आदेश
West Bengal News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
West Bengal News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य में फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के मामले में बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी राखल बेरा को कलकत्ता हाईकोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा कि इस मामले में राखल बेरा पर कोई एफआईआर दाखिल नहीं होनी चाहिए अगर एफआईआर करनी है तो कोर्ट से पहले इसकी अनुमति लेनी होगी।
वहीं पुलिस ने कोर्ट में कहा कि मणिकतला पुलिस स्टेशन में सुजीत डे नाम के व्यक्ति की शिकायत के आधार पर राखल बेरा को गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता सुजीत डे ने राखल बेरा पर सिंचाई विभाग और जलमार्ग में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने का आरोप लगाया था।
शिकायतकर्ता ने राखल बेरा पर रिश्वत लेकर नौकरी देने की आरोप लगाया है
शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि आरोपी राखल बेरा ने जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के बीच कोलकाता के मानिकटोला रोड पर साहा इंस्टीट्युट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट के अंदर एक शिविर का आयोजन किया गया था। शिकायत कर्ता ने कहा आरोपियों ने पश्चिम बंगाल सिंचाई और जलमार्ग विभाग के ग्रुप डी फील्ड स्टॉफ में नौकरी देने का झांसा देकर जनता से भारी मात्रा में रुपए इकट्ठा किया गया।
शिकायतकर्ता ने ये आरोप भी लगाया था कि आरोपियों ने उससे 2 लाख रुपए लिए, लेकिन 2019 में आयोजित शिविर के दौरान वादा की गई सरकारी नौकरी नहीं दी गई।
विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदुर अधिकारी टीएमसी में थे
जिसके बाद अब हाईकोर्ट के अब नौकरी घोटले का आरोपी राखल बेरा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जिसके बाद ममता सरकार हाईकोर्ट से कड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में मंत्री थे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और सीएम ममता बनर्जी को ननंदीग्राम से हराया। जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया।