Azam Khan hate speech case: शिकायतकर्ता बोला, ‘‘मैंने डीएम के दबाव में की थी शिकायत
Rampur: हेट स्पीच के मामले में आजम के विरुद्ध एफआईआर कराने वाले अधिकारी ने जिरह के दौरान कुबूली थी दबाव में एफआईआर लिखवाने की बात| शिकायतकर्ता अनिल चौहान ने शिकायत वापस ली, चौहान ने कोर्ट में कहा, ने DM आंजनेय सिंह के दबाव में की थी शिकायत।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की विधायकी 27 अक्टूबर 2022 को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द कर दी गई थी। आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ हेट स्पीच मामले में शिकायतकर्ता अनिल चौहान ने शिकायत वापस ली, चौहान ने कोर्ट में कहा, ने DM आंजनेय सिंह के दबाव में की थी शिकायत।
इस फैसले के बाद एक बार फिर अदालत की कार्यवाही चर्चा में आ गई जब आजम खान के विरुद्ध हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज कराने वाले अधिकारी अनिल कुमार चैहान का स्टेटमेंट जो कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान दिया था, सामने आ गया।
इस स्टेटमेंट में अनिल कुमार चैहान ने कहा कि जो मैंने तहरीर लिखवाई थी जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में लिखवाई थी। क्या है अनिल कुमार चैहान का बयान,, हम यहां आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए।
बयान अनिल कुमार चैहान
इस सम्बन्ध में आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि यह थाना मिलक में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसका क्राइम नंबर 185/2019 था जिसका वादी मुकदमा अनिल कुमार चैहान थे। यह हेट स्पीच से रिलेटेड मैटर था जिसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था और अब हमें अपील में दोषमुक्त कर दिया है और हमारी अपील एलाऊ हो गई है।
इस सवाल पर कि यह अनिल कुमार चैहान कौन थे, आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘‘यह अनिल कुमार चैहान फर्स्ट इनफॉर्मर थे उन्हीं के द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी।
यह पूछने पर कि उनका इसमें क्या बयान था कोर्ट में और जजमेंट में क्या आया है, इस पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘‘उन्होंने अपने बयान के सिलसिले में अदालत में बताया और बाद में हमने उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करा और क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें आई थी और भी विटनेस थे जिनसे हमने क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जिसने वीडियोग्राफी बनाई जिसने अवलोकन करा तो इन्होंने सीडी देख कर इन्होंने एफआईआर. कराई थी।
इसमें कोई दबाव वाली बात थी क्या पूरा मामला था, इस पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, ‘‘पूरा डिटेल क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसमें हर चीजें हैं आप क्रॉस एग्जामिनेशन में देखें जो हमने कहा है कि हमें झूठा फंसाया गया है और अपील कोर्ट ने हमारी बात मानी और हमें दोषमुक्त कर दिया।