भगोड़े नीरव की फूटी किस्मत: कोर्ट ने दिया आदेश, खत्म हुआ सारा खेल

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी भगोड़ा नीरव मोदी को कोर्ट ने तगड़ा जबरदस्त झटका दिया है। कोर्ट ने नीरव की सारी संपत्तियों को जब्‍त करने का आदेश दिया है।

Update: 2020-06-08 14:15 GMT

नई दिल्‍ली : पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी भगोड़ा नीरव मोदी को कोर्ट ने तगड़ा जबरदस्त झटका दिया है। कोर्ट ने नीरव की सारी संपत्तियों को जब्‍त करने का आदेश दिया है। इस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट के तहत मुकदमा चल रहा था। पीएमएलए कोर्ट ने इस पर आज आदेश दिया कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्‍त कर ली जाएं। इस आदेश के बाद अब भगोड़ा नीरव मोदी की सभी संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार हो गया है।

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संपत्तियों को जब्‍त करने की इजाजत

पीएमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। ऐसे में नया भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (एफईओए) उसकी सभी संपत्तियों को जब्‍त करने की इजाजत देता है।

इसके बाद ही कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्‍त करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) भी नीरव मोदी की संपत्तियों को जब्‍त करने की कार्रवाई कर चुका है।

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नीलाम की गई संपत्तियों में

इसके अलावा मार्च, 2020 में हुई उसकी संपत्तियों की नीलामी से 51 करोड़ रुपये प्राप्‍त हुए थे। इन संपत्तियों को ईडी(प्रवर्तन निदेशालय) ने ही जब्‍त किया था।

हीरा कारोबारी नीरव मोदी की नीलाम की गई संपत्तियों में रॉल्स रॉयस कार, एमएफ हुसैन और अमृता शेर-गिल की पेटिंग्स और डिजाइनर हैंडबैग शामिल थे।

बता दें, हीरा कारोबारी भगोड़ा नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। हालांकि नीरव मोदी देश से फरार है और इस समय लंदन की एक जेल में बंद हैं।

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