ऐसा होगा Unlock 3.0: सरकार ने जारी की गाइडलाइन, इसमें मिली छूट-यहां पाबंदी

भारत में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई को अनलॉक-2 खत्म हो रहा है, ऐसे में अनलॉक-3 के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से नई गाइड लाइन जारी की गई है।

Update: 2020-07-31 12:37 GMT
Unlock 3.0 Guidelines

जयपुर: भारत में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई को अनलॉक-2 खत्म हो रहा है, ऐसे में अनलॉक-3 के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से नई गाइड लाइन जारी की गई है। अनलॉक-3 (Unlock 3.0) के लिए गहलोत सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के मुताबिक, अब अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यानी अब आप बिना पास के भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे।

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Unlock 3.0 में क्या मिली है सरकार से छूट?

इसके अलावा कमर्शियल वाहन भी निर्बाध रूप से आवागमन कर सकेंगे। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी अनलॉक-3 (Unlock 3.0) के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें बताया गया है कि राज्य में धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक सितंबर से नियमों के दायरे में खोले जा सकेंगे। इसके लिए गृह विभाग की ओर से अलग से आदेश जारी किया जाएगा। वहीं अगर कोई नियमों का उल्लंघरन करता हुआ पाया जाता है तो राष्ट्रीय महामारी अध्यादेश 2005 के तहत सख्त जुर्माना वसूला जाएगा।

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स्कूल-कॉलेज और रेल-मेट्रो रहेंगे बंद

Unlock 3.0 के लिए जारी गाइड लाइन के मुताबिक, 31 अगस्त तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद करने का फैसला किया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर राज्य में 31 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा मेट्रो और रेल सेवाएं भी पहले की ही तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कंटेंटमेंट जोन के लिए किसी प्रकार की छूट नहीं दी है।

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Unlock 3.0 में इन चीजों में मिली छूट

बता दें कि आज अनलॉक का दूसरा चरण (Unlock 2.0) खत्म हो रहा है। ऐसे में Unlock 3.0 के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक, पहले की ही तरह राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम व अन्य बड़े कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल खोलने की अनुमति है, लेकिन 50 से अधिक लोगों के प्रवेश करने पर मनाही है। वहीं सरकार ने सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को खोलने की पहली ही अनुमति दे दी है।

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शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकते हैं शामिल

इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित है और इन नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दस साल से कम साल के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।

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स्वतंत्रता दिवस समारोह की सशर्त अनुमति

वहीं इसके अलावा कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह की सशर्त अनुमति प्रदान की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिला, ग्राम और उपखंड स्तर पर आयोजन करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्यान रखना बेहद जरुरी होगा और समारोह में सरकार द्वारा नियंत्रित व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं।

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